बुजुर्ग दाई के घर से बरामद हुए हैं 156 जन्म प्रमाण-पत्र, प्रसव रिकार्ड

स्वास्थ्य विभाग पानीपत व करनाल की संयुक्त टीम ने शनिवार को आठ मरला स्थित घर से बुजुर्ग दाई वीरा देवी को अवैध रूप से गर्भपात करने के आरोप में पकड़ा था। उसके घर से 156 जन्म प्रमाण-पत्रों की दो फाइल मिली हैं। वर्ष 2019 से 13 नवंबर 2021 तक संपन्न कराए प्रसवों का रिकार्ड भी बरामद हुआ है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 14 Nov 2021 09:34 PM (IST) Updated:Sun, 14 Nov 2021 09:34 PM (IST)
बुजुर्ग दाई के घर से बरामद हुए हैं 156 जन्म प्रमाण-पत्र, प्रसव रिकार्ड
बुजुर्ग दाई के घर से बरामद हुए हैं 156 जन्म प्रमाण-पत्र, प्रसव रिकार्ड

जागरण संवाददाता, पानीपत : स्वास्थ्य विभाग पानीपत व करनाल की संयुक्त टीम ने शनिवार को आठ मरला स्थित घर से बुजुर्ग दाई वीरा देवी को अवैध रूप से गर्भपात करने के आरोप में पकड़ा था। उसके घर से 156 जन्म प्रमाण-पत्रों की दो फाइल मिली हैं। वर्ष 2019 से 13 नवंबर 2021 तक संपन्न कराए प्रसवों का रिकार्ड भी बरामद हुआ है।

उधर, माडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपित वीरा देवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पीसीपीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक) के जिला नोडल अधिकारी डा.अमित ने जागरण को बताया कि घर की तलाशी में 01 से 67 और 01 से 89 क्रमांक के जन्म प्रमाण पत्र के दो रजिस्टर बरामद हुए हैं। इनमें से 67 जन्म प्रमाण-पत्रों पर वीरा देवी ने हस्ताक्षर किए हुए थे। इतना ही नहीं, प्रसव संपन्न कराने का पता अपने ही घर का दिया हुआ था। सीधा अर्थ, वह गैर संस्थागत डिलीवरी कराते हुए फर्जी ढंग से नवजातों का जन्म प्रमाण-पत्र भी जारी कर रही थी। इसके अलावा वर्ष 2019 से 13 नवंबर 2021 तक संपन्न कराए प्रसवों का रिकार्ड भी बरामद हुआ है।

रजिस्टर में यह भी लिखा हुआ है कि कितने मेल, कितने फीमेल शिशु जन्मे। उधर, माडल टाउन थाना प्रभारी योगेश कटारिया ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी है। अवैध रूप से प्रसव और गर्भपात करने में वीरा देवी की कौन-कौन मदद करते रहे, इसकी भी जांच होगी। इन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज

वीरा देवी के विरुद्ध एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी) एक्ट 1971 की धारा 3, 4 व 5 और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956 की धारा 15(2), 15(3), आईपीसी 420 और ड्रग कास्मेटिक एक्ट की धारा 18 व 27 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वाशिग मशीन में छिपाए थे सबूत

डिकाय (फर्जी ग्राहक) के इशारे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वीरा देवी के घर का दरवाजा खटखटाया तो उसे खोलने में कुछ देर लगाई। इतना ही नहीं, कैंची, छोटी-बड़ी कई तरह की चिमटी-चिमटा, किसी वस्तु को खुरचने वाला औजार, एमवी सीरिज, कैनूला सहित अन्य औजारों को वाशिग मशीन में छिपाकर रखा हुआ था।

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