जिस लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद काट रहा युवक, उसी से उम्र भर का बंधन

जिस लड़की से दुष्कर्म के मामले में युवक उम्रकैद की सजा काट रहा है अब उसी से शादी करने के लिए उसने पैरोल मांगी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 12 Dec 2019 01:49 PM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 01:50 PM (IST)
जिस लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद काट रहा युवक, उसी से उम्र भर का बंधन
जिस लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद काट रहा युवक, उसी से उम्र भर का बंधन

चंडीगढ़ [दयानंद शर्मा]। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी को विवाह करने के लिए चार सप्ताह की पैरोल देने का आदेश दिया है। इस मामले में रोचक बात यह है कि याचिकाकर्ता उसी लड़की से उम्रभर का बंधन बांधने जा रहा है जिसके साथ दुष्कर्म के मामले में उसको उम्र कैद की सजा हुई है।

मामला कुरुक्षेत्र का है। यहां याचिकाकर्ता को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत कुरुक्षेत्र की जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी और याची इस समय वह सजा काट रहा है। याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसे दस दिन की पेरोल दी जाए, क्योंकि वह विवाह करना चाहता है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि वह उस लड़की से विवाह कर रहा है जिससे दुष्कर्म के मामले वह सजा काट रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने जब लड़की के पिता व लड़की से जवाब मांगा तो लड़की ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी मर्जी व बगैर किसी दवाब के विवाह करना चाहती है। लड़की के माता-पिता ने हाई कोर्ट को बताया कि उस समय उसकी लड़की 16 साल की थी जब यह घटना घटी अब वह 19 साल की है। उनका परिवार बगैर किसी दवाब के याची के साथ विवाह के लिए तैयार है।

युवक के वकील ने हाई कोर्ट को कहा कि अभी विवाह की तिथि तय नहीं हुई है इसलिए वो यह आपातकाल पेरोल मांग रहे हैं, ताकि पेरोल मिलते ही विवाह हो सके। युवक द्वारा केवल दस दिन की पेरोल मांगी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने डीएम की संतुष्टि पर चार सप्ताह की पेरोले देने का आदेश दिया और कहा कि याची व उसकी पत्नी अपने वैवाहिक गतिविधि के लिए इस दौरान स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया कि जब भी याची की विवाह की तिथि तय हो जाए उसे पेरोल दी जाए। उसी दिन से चार सप्ताह का समय माना जाएगा। कोर्ट ने डीएम को भी आदेश दिया कि वो याची की पेरोल अवधि खत्म होने के बाद उनकी वापसी सुनिश्चत करें।

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