साल दर साल बीत गए लेकिन नहीं बदले सर्विस रूल, पुराने ढर्रे पर चल रहे कई महकमे

हरियाणा के सरकारी विभागों में कई सालों से सर्विस रूल्‍स नहीं बदले हैं। कई विभाग पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। ऐसे में विभागों में सुस्‍ती भी देखने को मिल रही है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Sun, 14 Jun 2020 11:20 AM (IST) Updated:Sun, 14 Jun 2020 11:20 AM (IST)
साल दर साल बीत गए लेकिन नहीं बदले सर्विस रूल, पुराने ढर्रे पर चल रहे कई महकमे
साल दर साल बीत गए लेकिन नहीं बदले सर्विस रूल, पुराने ढर्रे पर चल रहे कई महकमे

चंडीगढ़ए जेएनएन। साल दर साल बीत गए लेकिन हरियाणा में सरकारी विभागों में सेवा नियम (Service rules) नहीं बदले। इससे कई सरकारी विभाग पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव के करीब सात साल बाद भी कई महकमे पुराने ढर्रे पर चल रहे। सर्विस रूल में बदलाव को लेकर बार-बार निर्देश के बावजूद विभाग इसके प्रति सुस्‍त व उदासीन बने हुए हैं।

लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के पदनाम और शैक्षिक योग्यता दसवीं से बारहवीं करने का मामला

इस पर संज्ञान ले प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से 15 दिन में सेवा नियमों पर रिपोर्ट तलब की है। नियमों में संशोधन नहीं करने वाले महकमों को इसकी वजह बतानी होगी, जबकि सेवा नियम बदलने वाले सभी महकमों को संशोधित नियम की अधिसूचना जवाब के साथ नत्थी करनी होगी।

सरकार ने दिखाई सख्ती, सेवा नियम नहीं बदलने का लिखित में देना होगा जवाब

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और उपायुक्तों व एसडीएम को संबंधित जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग में भेजने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 7 नवंबर 2013 को लिपिकीय वर्ग के सेवा नियमों में बदलाव करते हुए एक महीने के अंदर सभी विभागों को संशोधित सर्विस रूल बनाने के निर्देश दिए थे।

इसके तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस एसोसिएट्स, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और टाइपिस्ट का पदनाम क्लर्क करते हुए शैक्षिक योग्यता भी दसवीं से बढ़ाकर न्यूनतम बारहवीं निर्धारित कर दी गई। इसके अलावा कंप्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा भी अनिवार्य कर दी गई। इसके उलट सात साल बाद भी कई महकमों में सेवा नियम नहीं बदले जाने के कारण क्लर्क की भर्ती में शैक्षिक योग्यता दसवीं रखी जा रही है। इससे कई तरह की दिक्कते आ रहीं।

सिंचाई विभाग के क्लर्कों को मिली एक साल की मोहलत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में दो साल से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लिकेशन (एसईटीसी) पास नहीं कर पा रहे फील्ड क्लर्क को एक साल का समय और दिया है। प्रोबेशन पीरियड में चल रहे इन क्लर्कों ने अगर इस दौरान यह परीक्षा पास नहीं की तो उनकी नौकरी पर बन आएगी।

टेस्ट पास नहीं कर पाने के कारण इनकी वेतन वृद्धि रूकी हुई है। हालांकि टेस्ट पास करने पर निर्धारित तिथि से ही इंक्रीमेंट लग जाएगी, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ ने सभी अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए टेस्ट पास न करने वाले क्लर्कों की सूची मांगी है।

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