विहिप ने सार्वजनिक किए देशभर के लव जिहाद के मामले, हरियाणा पर बढ़ा कानून का दबाव

विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के मामलों को सार्वजनिक करते हुए हरियाणा सरकार पर कानून बनाने का दबाव बना दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा ऐसा राज्य है जहां लव जिहाद से सबसे ज्यादा मामले हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sun, 29 Nov 2020 02:23 PM (IST) Updated:Sun, 29 Nov 2020 02:23 PM (IST)
विहिप ने सार्वजनिक किए देशभर के लव जिहाद के मामले, हरियाणा पर बढ़ा कानून का दबाव
उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में लव जिहाद (Love Jihad) के मामले सार्वजनिक करते हुए हरियाणा सरकार पर जल्द कानून बनाने का दबाव बढ़ा दिया है। लव जिहाद के मामलों में उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा राज्य पहले नंबर पर है, जहां सात मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 32 है। झारखंड में लव जिहाद के पांच और राजस्थान में चार मामले रिपोर्ट हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश ने लव जिहाद के विरुद्ध प्रभावी कानून बना लिया है, जिसका अध्ययन करने तथा प्रदेश में मजबूत कानून बनाने के लिए हरियाणा ने तीन अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का नेतृत्व सीनियर आइएएस अधिकारी टीएल सत्यप्रकाश कर रहे हैं। कमेटी में आइपीएस अधिकारी नवदीप सिंह विर्क और एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को भी शामिल किया गया है। विहिप नेता प्रेम भाई ने रविवार को सभी राज्यों में लव जिहाद के मामलों की रिपोर्ट उजागर करते हुए कहा कि न केवल राज्य सरकारों बल्कि केंद्र सरकार को भी इसके विरुद्ध कड़ा कानून बनाने की जरूरत है।

हरियाणा में बनी कमेटी ने किसान आंदोलन में उलझा होने की वजह से अभी विधिवत काम शुरू नहीं किया है, लेकिन जानकारियां जुटानी शुरू कर दी हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कमेटी को निर्देश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रभावी व मजबूत कानून बनाया जाए, ताकि कोई धर्मांतरण (Conversion) के बाद जबरदस्ती किसी से विवाह न कर सके या विवाह का झांसा न दे सके। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्य लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने पर आगे बढ़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा दी जाएगी। लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। साथ ही लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। बता दें कि हरियाणा के मेवात (नूंह) इलाके में विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण की गतिविधियों से खासी चिंतित और गुस्से में है। इसे लेकर विहिप के राष्ट्रीय नेता सुरेंद्र जैन और विनोद कुमार बंसल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात कर चुका है।

धर्मांतरण के मामलों में यह है राज्यों की स्थिति

उत्तर प्रदेश           32

हरियाणा                7

दिल्ली                  5

झारखंड                 5

राजस्थान              4

केरल                    3

छत्तीसगढ़             2

बिहार                   2

महाराष्ट्र               2

उत्तराखंड              1

मध्यप्रदेश             1

हैदराबाद               1

पश्चिम बंगाल       1

आंध्रप्रदेश             1

हिमाचल प्रदेश       1

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