Covid Vaccine की दोनों डोज न लेने वालों को ड्राइवर परीक्षा में भाग लेने से रोका, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का नोटिस

Driver Recruitment Exam पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए 19 सितंबर को हुई ड्राइवर भर्ती परीक्षा में उन परीक्षार्थियों को नहीं बैठने दिया गया जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन नहीं ली थी। अब परीक्षा से वंचित आवेदकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 04:34 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 04:34 PM (IST)
Covid Vaccine की दोनों डोज न लेने वालों को ड्राइवर परीक्षा में भाग लेने से रोका, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का नोटिस
कोविड वैक्सीन के दो टीके न लगाने वालों को नहीं दिया पेपर देने। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले आवेदकों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ड्राइवर भर्ती की 19 सितंबर को हुई परीक्षा का पेपर देने से रोकने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। आवेदकों ने परीक्षा के दौरान अनियमितताओं का भी आरोप याचिका में लगाया है। याचिका पर वीरवार को बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, परीक्षा कराने वाली एजेंसी व अन्य प्रतिवादियों को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जींद निवासी प्रदीप कुमार व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया गया कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में ड्राइवर पद के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान कई आवेदकों को इस वजह से पेपर देने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी थी। याची के वकील प्रदीप रापड़िया ने बेंच को बताया कि आवेदकों को भेजे गए रोल नंबर में कोविड दिशानिर्देश शामिल थे। इन दिशानिर्देशों में वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई शर्त नहीं थी। ज्यादातर आवेदक पहली डोज ले चुके थे और दूसरी डोज के लिए उन्हें तारीख मिली हुई थी।

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याची ने कहा कि तय अवधि से पहले अपनी मर्जी से कोई दूसरी डोज नहीं लगा सकता। याचिका में यह भी दलील दी गई कि किसी भी कानून के तहत वैक्सीनेशन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन के बहाने उनके रोजगार के मौलिक अधिकार को छीना गया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ लोग 1000-2000 रुपये लेकर कोविड निगेटिव व वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट बनाते देखे गए। कुछ आवेदकों को बिना वैक्सीनेशन के सबूत के परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

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