Haryana Lockdown: हरियाणा में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, CM बोले- सबको मिलकर लड़नी है जंग
Haryana Lockdown हरियाणा में सात दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी। इसके बाद गृह मंत्री विज ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
जेएनएन, पंचकूला। हरियाणा में सात दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अगले रविवार 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सकारात्मक सोच के साथ सबको मिलकर जंग लड़नी है। सिरसा में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों के साथ मिलकर संक्रमित मरीजों के लिए और बेड बढ़ाए जाएंगे।
लॉकडाउन की जानकारी राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर भी दी है। बता दें, इससे पहले राज्य के नौ जिलों में वीक एंड लाकडाउन लगाया गया था। इन जिलों में पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद शामिल हैं। अब संपूर्ण हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या प्रतिबंध होंगे और किनको छूट रहेगी अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं है।
लॉकडाउन के दौरान राज्य में अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। न ही सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन के जरिये घूमने की छूट दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान और क्या-क्या प्रतिबंध रहेंगे इसके बारे में शाम तक दिशानिर्देश जारी होने की उम्मीद है।
वीकेंड लॉकडाउन में कानून व्यवस्था संभालने में लगे कर्मचारियों, आपातकालीन सेवाएं यथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेना और सीएपीएफ के जवान, स्वास्थ्य, बिजली और दमकल विभाग के कर्मचारी, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और कोविड ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों को आने-जाने की छूट दी गई थी।
इनको भी दी गई थी छूट
इन निजी प्रतिष्ठानों को भी थी छूट दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं सूचना तकनीकी और सूचना तकनीकी से जुड़ी सेवाएं खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट बिजली उत्पादन, संप्रेषण और वितरण इकाइयां कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सेवाएं निजी सुरक्षा सेवाएं खेतों में किसानों और श्रमिकों को कार्य करने, एटीएम खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए होटल, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे-फसलों की कटाई और बुवाई संबंधित मशीनें कहीं पर भी आ-जा सकेंगी पूर्व निर्धारित विवाह समारोह हो सकेंगे, लेकिन इनडोर स्थानों में अधिकतम 30 लोगों और खुले स्थानों में अधिकतम 50 लोगों के जुटने की अनुमति।