अप्रैल में रिटायर हाई कोर्ट के जस्टिस हरिपाल वर्मा हरियाणा के नए लोकायुक्त, राज्यपाल कल दिलाएंगे शपथ

Haryana New Lokayukta अप्रैल में हाई कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस हरपाल वर्मा हरियाणा के नए लोकायुक्त होंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शनिवार को जस्टिस हरपाल सिंह को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह पद काफी समय से खाली था।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Fri, 10 Sep 2021 09:02 PM (IST) Updated:Fri, 10 Sep 2021 09:02 PM (IST)
अप्रैल में रिटायर हाई कोर्ट के जस्टिस हरिपाल वर्मा हरियाणा के नए लोकायुक्त, राज्यपाल कल दिलाएंगे शपथ
कल हरियाणा को मिल जाएंगे नए लोकायुक्त।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य को शनिवार को नया लोकायुक्त मिल जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हरिपाल वर्मा के लोकायुक्त बनने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले जस्टिस एनके अग्रवाल का लोकायुक्त के रूप में कार्यकाल पूरा हो चुका है। शनिवार को हरियाणा राजभवन में शाम चार बजे एक कार्यक्रम में नए लोकायुक्त को शपथ दिलाई जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में नए लोकायुक्त को शपथ दिलाएंगे।

प्रदेश के निवर्तमान लोकायुक्त एनके अग्रवाल का पांच वर्ष का कार्यकाल 18 जुलाई को पूर्ण हो गया था। तब से यह पद खाली चल रहा था। रिटायर्ड जस्टिस हरिपाल वर्मा प्रदेश के पांचवें लोकायुक्त होंगे। प्रदेश के पहले लोकायुक्त आइपी वशिष्ठ को छोड़कर बाकी तीनों लोकायुक्तों एनके सूद, प्रीतम पाल और एनके अग्रवाल ने अपना पांच-पांच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया। आइपी वशिष्ठ को बंसीलाल सरकार द्वारा जनवरी 1999 में नियुक्त किया गया था, परंतु सत्ता परिवर्तन के बाद चौटाला सरकार ने उन्हें उसी वर्ष हटा दिया था।

नए लोकायुक्त हरिपाल वर्मा साढ़े छह साल तक हाईकोर्ट के जज रहे। उन्हें सितंबर 2014 में नियुक्त किया गया था एवं वह इसी वर्ष पांच अप्रैल को वह सेवानिवृत हुए हैं। हरियाणा लोकायुक्त कानून की धारा 6 (1) अनुसार उनका कार्यकाल पदभार संभालने से पांच वर्ष का होगा। हाल ही में हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में लोकायुक्त संशोधन कानून पास हुआ है। अगले लोकायुक्त को जो मासिक वेतन प्राप्त होगा, उसमें से इस पद पर नियुक्त सेवानिवृत जज को उसकी पूर्व सेवा के आधार पर मिलने वाली पेंशन राशि (चाहे कम्यूटेड पेंशन ही क्यों न हो) को घटाकर दिया जाएगा।

हरियाणा में कानूनन लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद उसके वेतन भत्तों को नहीं घटाया जा सकता। इसलिए नए लोकायुक्त की नियुक्ति करने से पूर्व ही भाजपा-जजपा सरकार द्वारा ताजा कानूनी संशोधन करवाया गया है। इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है।

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