हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अब सितंबर तक

हरियाणा कैबिनेट की मंगलवार को सीएम कैप्टन मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग गई है। सरकार की देनदारियों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट का समय 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 02:07 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 04:57 PM (IST)
हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अब सितंबर तक
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग में राज्य सरकार ने सदस्यों की संख्या घटा दी है।हरियाणा लोक सेवा आयोग में अब एक चेयरमैन और पांच सदस्य होंगे। पहले एक चेयरमैन और आठ सदस्य होते थे। अभी सदस्यों के चार पद खाली चल रहे हैं। चार पदों पर सदस्य काम कर रहे हैं। यानी अब हरियाणा लोक सेवा आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य की नियुक्ति होगी। इस नियुक्ति के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक चेयरमैन और पांच सदस्यों के साथ छह लोग हो जाएंगे।

यह भी पढ़ें: हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन सहित तमाम सामाजिक भत्ते बढ़े, कैबिनेट ने लगाई मुहर

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। सभी तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार की देनदारियों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट का समय 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

पिछले साल 10 अगस्त को छह महीने के लिए यह योजना शुरू की गई थी जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। इस नीति के तहत अब तक कालोनाइजरों से करीब 551 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट भाषण में भी ईडीसी के बकाया मामलों को सुलझाने और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ सीएलयू में दी जाने की घोषणा की थी।

सरकारी शुल्क जमा नहीं कराने वाले डेवलपर्स का दो माह का ब्याज माह

हरियाणा कैबिनेट ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते रियल एस्टेट के उन कारोबारियों को राहत प्रदान की है, जो अप्रैल और मई माह में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा सके और लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी जमा नहीं करवा पाए। रियल एस्टेट के ऐसे तमाम डेवलपर्स को ब्याज में छूट प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही इन दो माह की अवधि में दी गई छूट का लाभ जमीनों की सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) कराने वाले लोगों को भी मिलेगा।

यह भी पढ़ें: हरियाणा में ट्रैफिक चालान में राहत व जुर्माना राशि घटाई, कामर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब आसान

इन फैसलों पर भी लगी मोहर हरियाणा में अब निजी वाहनों की तर्ज पर बस, ट्रक और टैंपू सहित अन्य व्यावसायिक (कामर्शियल) वाहनों का पंजीकरण भी डीलर करेंगे। महर्षि बाल्मीकि विश्विद्यालय के नाम में बाल्मीकि शब्द को हटाकर वाल्मीकि किया गया है सरकार की देनदारियों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट का समय 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। जिन लोगों ने दान के रूप में कोविड संबंधित उपकरण दिए थे, उसमें जीएसटी में अब छूट मिली है तो जीएसटी का पैसा रिफंड किया जाएगा।

chat bot
आपका साथी