फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित हरियाणा में कई राहतों के साथ लाकडाउन बढ़ा, महामारी अलर्ट भी बढ़ाया, जानें नई Guidlines

Lockdown Extention in Haryana हरियाणा सरकार ने राज्‍य में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले नियंत्रित होने के बावजूद लाकडाउन में एक सप्‍ताह की और वृद्धि कर दी है। वैसे इसमें कई राहत दी गई है। इसके साथ ही राज्‍य में महामारी अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 10:00 PM (IST) Updated:Sun, 01 Aug 2021 07:30 AM (IST)
फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित हरियाणा में कई राहतों के साथ लाकडाउन बढ़ा, महामारी अलर्ट भी बढ़ाया, जानें नई Guidlines
हरियाणा में लाकडाउन एक सप्‍ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़ , राज्य ब्यूरो। Haryana Lockdown: हरियाणा सरकार ने राज्‍य में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के बावजूद लाकडाउन को एक सप्‍ताह के लिए बढ़ा दिया है। वैसे इसमें पहले की अपेक्षा कई राहतें व रियायतें दी गई हैं। इसके साथ ही राज्‍य में महामारी अलर्ट को भी बढ़ा दिया गया है।

अब सुबह नौ बजे सरात 10 बजे तक दुकानें और माल खुल सकेंगे

हरियाणा में अब सोमवार से सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम दस बजे तक खोली जा सकेंगी। अभी तक दुकानों को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोलने की छूट थी। शापिंग माल को सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है। पहले शापिंग माल सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकते थे।

'महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा' को भी एक सप्‍ताह के लिए बढ़ाया गया

प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में नौ अगस्त की सुबह पांच बजे तक लाकडाउन जारी रहेगा। प्रदेश में पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने शनिवार को लाकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए।

-15 अगस्त तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच

हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच अभी 15 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। वहीं, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों को खोलने का प्लान बनाकर संबंधित महकमे के साथ साझा करने को कहा गया है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नए सत्र का प्रस्ताव तैयार करेंगे कुलपति

सभी कालेजों और यूनिवसिर्टी में हास्टलों के समस्त छात्रों, स्कालर्स, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। पहले की तरह 50 फीसद क्षमता के साथ जहां माल और होटलों में स्थित रेस्तरां सुबह दस से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे, वहीं अलग से बने रेस्तरां भी खुल सकेंगे। माल और होटलों से बाहर स्थित रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे।

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