हरियाणा में बंद नहीं होगी JBT, 1 अक्टूबर से दाखिले की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने हाई कोर्ट में दी जानकारी

हरियाणा में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीइएलएड) कोर्स बंद नहीं होगा। इस कोर्स को जेबीटी के नाम से जाना जाता है। सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट संस्थानों की याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 08:36 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 08:23 AM (IST)
हरियाणा में बंद नहीं होगी JBT, 1 अक्टूबर से दाखिले की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने हाई कोर्ट में दी जानकारी
हरियाणा में बंद नहीं होगा जेबीटी कोर्स। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट संस्थानों में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीइएलएड) कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया एक अक्टूबर से जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जानकारी दी गई।

हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान ने हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) को प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी के साथ भेजा गया एक पत्र रिकॉर्ड पर रखा। इस पत्र के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी। एसोसिएशन आफ एनसीटीइ स्वीकृत कालेज ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सत्र 2021-23 के लिए डीइएलएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।

याचिका के अनुसार डीइएलएड प्राथमिक टीचर का कोर्स है इसे जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षक पाठ्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एनसीटीइ अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने नियम बनाए हैं, जिन्हें शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद के रूप में जाना जाता है।

हाई कोर्ट को बताया गया कि कि डीइएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, उनके द्वारा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के आस-पास के राज्यों में जुलाई/अगस्त 2021 प्रवेश के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

याचिकाकर्ताओं ने 29 जुलाई और सात सितंबर को निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हरियाणा और राज्य के शिक्षा मंत्री को डीइएलएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए मांग पत्र भेजा था। याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा डीइएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं करना एनसीटीई अधिनियम 1993 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है।इस लिए हाई कोर्ट इस मामले में सरकार को निर्देश जारी करे।

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