आइपीएस वाई पूरन कुमार ने हरियाणा एसीएस होम के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका, जानें क्या है मामला

हरियाणा के वरिष्ठ आइपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Mon, 22 Nov 2021 04:37 PM (IST) Updated:Mon, 22 Nov 2021 04:37 PM (IST)
आइपीएस वाई पूरन कुमार ने हरियाणा एसीएस होम के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका, जानें क्या है मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की है। कुमार ने याचिका में राजीव अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

याचिका के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 18 मई को डीजीपी के खिलाफ उनकी एक याचिका का निपटारा करते हुए एसीएस को तीन महीने में शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन छह माह बीत जाने के बाद भी एसीएस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस सिद्धू ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 जनवरी तक स्थगित कर दी।

वाई पूरन कुमार ने अवमानना याचिका में एसीएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाई कोर्ट के जस्टिस एएस ग्रेवाल ने याचिका का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि वाई पूरन कुमार की जितनी भी शिकायत उनके कार्यालय में विचाराधीन हैं, उनका तीन माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित करें।

47 साल के आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपनी याचिका में गृह सचिव को आदेश देने की मांग कि थी वह डीजीपी के खिलाफ उनकी शिकायतों पर फैसला करें। अधिकारी के अनुसार, तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव द्वारा जुलाई 2020 से उन्हें लक्षित किया जा रहा था और उनके साथ भेदभाव पर भेदभाव किया जाता रहा है। मनोज यादव तो अब केंद्र में वापस चले गए, लेकिन डीजीपी के पद पर पीके अग्रवाल कार्यरत हैं।

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