AJL प्लाट आवंटन मामले में हुड्डा व वोरा नहीं हुए कोर्ट में पेश, आगे नहींं बढ़ सकी कार्यवाही
AJL प्लाट आवंटन मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआइ कोर्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसकेे कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई।
जेएनएन, पंचकूला। नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) प्लाट आवंटन मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआइ कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में न कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और न ही AJL हाउस के चेयरमैन मोती लाल वोरा कोर्ट में पेश नहीं हुए। दोनों आरोपितों के कोर्ट में पेश न होने से मामले की कार्यवाही आगे नहींं बढ़ सकी। मामले की अगली सुनवाई अब 29 अक्टूबर को होगी।
बचाव पक्ष द्वारा मामले में आरोपित मोतीलाल वोरा की उम्र और मेडिकल कारणों के चलते परमानेंट एक्सेम्पशन के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे सीबीआइ कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। 29 अक्टूबर को बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई हुड्डा की डिस्चार्ज याचिका पर सीबीआइ द्वारा दायर किए गए जवाब पर सुनवाई होगी।उसके बाद ही सीबीआइ कोर्ट द्वारा बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा।
बता दें, जब प्लाट आवंटन हुआ था तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। वहीं मोती लाल वोरा AJL हाउस के चेयरमैन थे। प्लॉट आवंटन मामले में पंचकूला विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट की स्क्रूटनी पहले ही पूरी हो चुकी है। मामले में हुड्डा और वोरा के खिलाफ गत वर्ष चार्जशीट दाखिल की गई थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (AJL) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें