हरियाणा के वरिष्ठ IAS अशोक खेमका की अर्जी हाई कोर्ट में स्वीकार, 24 को होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

हरियाणा के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अशोक खेमका ने कैट के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। खेमका ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दी है जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई होगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 04:53 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 06:43 PM (IST)
हरियाणा के वरिष्ठ IAS अशोक खेमका की अर्जी हाई कोर्ट में स्वीकार, 24 को होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला
हाई कोर्ट ने स्वीकार की अशोक खेमका की अर्जी। ,फााइल फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा के आइएएस अधिकारी अशोक खेमका (Ashok Khemka) की एक अर्जी स्वीकार करते हुए उसकी याचिका पर 24 अगस्त को सुनवाई तय करने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर माह में खेमका की याचिका पर सुनवाई फिजिकल हियरिंग से शुरू होने तक स्थगित कर दी थी। खेमका ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर उनके मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था।

खेमका ने कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण- CAT) की चंडीगढ़ पीठ के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत केंद्र में अतिरिक्त सचिव बनाने की उनकी मांग को कैट ने खारिज कर दिया था। खेमका ने कहा कि उन्हें केंद्र में सेवाएं देनी हैं। ऐसे में उन्हें केंद्र में अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद पर नियुक्ति दी जाए। उन्होंने कई बार केंद्र में अतिरिक्त सचिव बनाए जाने के लिए आवेदन किया, लेकिन बार-बार उनका आवेदन रद कर दिया गया। उन्होंने तीन अन्य ऐसे अफसरों के नाम दिए, जिन्होंने आवेदन भी नहीं किया था, लेकिन उन्हेंं केंद्र में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया।

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोडमैप तैयार, 2024 तक नहीं रहेगा कोई बेरोजगार

कैट ने खेमका की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र का कैडर एक्स कैडर है। यहां पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकता है। दावा करने के स्थान पर याचिकाकर्ता को इसके लिए अपनी सेवाओं के स्तर पर और अधिक बेहतर कार्य करना चाहिए। एक्स कैडर में नियुक्ति के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का डिप्टी सेक्रेटरी पद का अनुभव अनिवार्य है। कैट द्वारा याचिका खारिज किए जाने को अशोक खेमका ने गलत करार देते हुए हाई कोर्ट से कैट के आदेश को रद करने की अपील की है। 

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

chat bot
आपका साथी