HC के कडे रुख के बाद हरियाणा सरकार ने कहा- 2024 तक हर जिले में होगा ओल्ड एज होम

हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्‍य के सभी जिलों में 2024 तक ओल्‍ड एज होम बन जाएगा। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद सरकार ने यह बात कही।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Mon, 03 Feb 2020 06:29 PM (IST) Updated:Tue, 04 Feb 2020 07:52 AM (IST)
HC के कडे रुख के बाद हरियाणा सरकार ने कहा- 2024 तक हर जिले में होगा ओल्ड एज होम
HC के कडे रुख के बाद हरियाणा सरकार ने कहा- 2024 तक हर जिले में होगा ओल्ड एज होम

चंडीगढ़, जेएनएन। अगले चार साल में हरियाणा के हर जिले में एक ओल्ड एज होम होगा। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद बताया कि 2024 तक राज्‍य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम (Old age home) तैयार हो जाएंगे और इनमें पूरी व्‍यवस्‍था कर दी जाएगी। सरकार द्वारा यह जानकारी देने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

पहले हरियाणा सरकार ने रखा था 2028 तक सभी जिलों में ओल्ड एज होम का लक्ष्य

पहले हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर बताया था कि राज्य सरकार की योजना के अनुसार 2031 हर जिले में ओल्‍ड एज होम बन जाएंगे। बाद में हरियाणा सरकार ने कहा कि यह लक्ष्‍य 2028 तक पूरा किया सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया और हरियाणा के अधिकारियों को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा था कि पंजाब तीन वर्षों में हर जिले में ओल्ड एज होम बना रहा तो हरियाणा को इसी काम के लिए 12 साल कैसे दिए जा सकते हैं।

इसके बाद हरियाणा सरकार ने अपना समय कम किया और कहा कि 2024 तक राज्य के हर जिले में ओल्ड एज होम तैयार हो जाएंगे। पंजाब सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि पंजाब मेंहर जिले में ओल्ड एज होम बनाने का लक्ष्य  2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। दोनों की ओर से मिली जानकारी को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ने इस बारे में दायर याचिका का निपटारा कर दिया।

इससे पहले हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की निदेशक की तरफ से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताता गया था  कि सरकार की योजना के अनुसार  2031 तक हरियाणा के हर जिले में ओल्ड एज होम  बना सकती है। हलफनामे के अनुसार वित्त वर्ष 2019 -22 चार जिलों में, वित्त वर्ष 2012 -24 में चार, वित्त वर्ष 2024-26 में चार, वित्त वर्ष 2016-28 में चार व वित्त वर्ष 2029-31 में पांच ओल्ड एज के निर्माण की योजना है।

हरियाणा सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैया पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा  था कि लगता है कि सरकार बुजुर्गों के प्रति गंभीर नहीं है पिछले 5 साल से हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन और पिछले 5 साल से हरियाणा में सरकार द्वारा संचालित केवल एक ही ओल्ड एज होम है। हाई कोर्ट ने विभाग को इस मामले में दोबारा जवाब देने का आदेश दिया था।

इस पर समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से हलफनामा सौंपते हुए अब बताया गया कि हरियाणा सरकार ने सभी जिलों  में ओल्ड एज होम बनाने की समय सीमा को कम कर 2024 कर दिया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक जिले में बनने वाले ओल्ड एज होम की क्षमता 150 लोगों की होगी।

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सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में हिसार के डीसी को कार्रवाई का आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्टहिसार के गांव सुलाखिनी की सरपंच सुषमा द्वारा गांव की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ निहालदीन की याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने हिसार के डीसी को आदेश दिया कि वह इस मामले की शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई करें।

इस मामले में याची निहालदीन ने हाई कोर्ट को बताया कि हिसार के गांव सुलाखिनी की सरपंच सुषमा ने 10 मरला पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। याची ने बताया कि चुनाव लड़ते हुए भी इस जमीन पर कब्जा था। पंचायती जमीन पूरे गांव के लिए होने वाले विकास कार्यों के लिए होती है जिसे सरपंच ने निजी संपत्ति बना दिया है।

याची ने बताया कि डीसी को यह अधिकार होता है कि इस तरह के मामलों में आई शिकायत के आधार पर वह सरपंच को अयोग्य करार दे सकते हैं। इस मामले में भी याची ने डीसी हिसार को शिकायत भेजी थी लेकिन इसपर कोई एक्शन नहीं लिया गया।  हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि कैसे कोई सरपंच पंचायती जमीन पर कब्जा कर सकता है। कोर्ट ने अब डीसी को सौंपी गई शिकायत पर तीन सप्ताह में फैसला लेने के आदेश दिए हैं। 

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