टीकरी बार्डर पर युवती से दुष्कर्म मामले में सरकार ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट, आरोपितों की अग्रिम जमानत का किया विरोध

Tikri Border Misdeed Case टिकरी बार्डर पर युवती से दुष्कर्म मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। मामले में हरियाणा ने आरोपितों की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। युवती की बाद में कोरोना से मौत हो गई थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 05:13 PM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 09:33 AM (IST)
टीकरी बार्डर पर युवती से दुष्कर्म मामले में सरकार ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट, आरोपितों की अग्रिम जमानत का किया विरोध
टीकरी बार्डर दुष्कर्म मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Tikri Border Misdeed Case: टीकरी बार्डर पर कोरोना से मरने वाली पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपित अनूप की अग्रिम जमानत की मांग पर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर अग्रिम जमानत देने का विरोध किया है। डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपित अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि अनूप ने युवती से दुष्कर्म किया व उसको ब्लैकमेल करने के लिए के लिए उसका वीडियो बनाया। उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म व योैनशोषण किया।

अनिल मलिक ने पूछताछ में बताया कि अनूप ने युवती से उसके पैसे भी छीन लिए थे, ताकि वो कही जा न सके। अनूप व उसके साथी युवती को कई अन्य स्थान पर लेकर गए व उसका यौनशोषण किया। युवती को धमकी दी गई थी कि अगर उसे किसी के आगे इस बात की जानकारी दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले की सभी किसान नेताओं को जानकारी थी।

डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपित पर संगीन और गंभीर आरोप है, ऐसे में उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। कोर्ट से आग्रह किया गया कि इस याचिका को खारिज किया जाए। याचिका में अनूप ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की है। पिछले दिनों हाई कोर्ट इस मामले के एक अन्य आरोपित अंकुर की अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुका है।

अंकुर और अनूप पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैंं। पिछले दिनों पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इससे पहले सहआरोपित के एक मामले में सरकार ने एक हलफनामा हाई कोर्ट में पेश किया गया था। हलफनामे में युवती व उसके पिता के बीच बातचीत की पूरी जानकारी दी गई। इसके अनुसार युवती ने अपने पिता को बताया था कि ट्रेन में रात के समय जब सब सो रहे थे तो अनिल नाम का लड़का पीड़िता के पास आया और उसके साथ गलत आचरण करने लगा। इसके बाद लड़की ने उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी।

टीकरी बार्डर पहुंचने के बाद लड़की को अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। लड़की ने अपने पिता से यह भी कहा कि यह लोग उस पर दबाव बना रहे हैं और उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि उसने अपनी आपबीती योगिता और जगदीश से साझा की है। युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाने में मामला दर्ज हुआ है।

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