Coronavirus Curfew Timing: हरियाणा सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पर बदला फैसला, जानें क्‍या होगी नई टाइमिंग व नई गाइडलाइन्‍स

Corona Curfew हरियाणा सरकार ने राज्‍य में कोरोना कर्फ्यू को लेकर अपने फैसले में 24 घंटे में ही बदलाव किया है। राज्‍य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। अब रात मे नौ बजे के बजाए 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू हाेगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 10:51 PM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 04:46 PM (IST)
Coronavirus Curfew Timing: हरियाणा सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पर बदला फैसला, जानें क्‍या होगी नई टाइमिंग व नई गाइडलाइन्‍स
हरियाणा में कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। Corona Curfew In Haryana: हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए लागू कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) यानि रात्रि कर्फ्यू कसे लेकर महज 24 घंटे में अपना निर्णय बदल लिया है। राज्‍य सरकार ने नाइट कर्फ्यू में समय में बदलाव किया है और कर्फ्यू लागू होने के एक दिन बाद ही इसका समय एक घंटे कम कर दिया है। अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे की जगह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी।

रमजान व उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार ने बदला कोरोना कफ्र्यू का समय

कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर बुधवार से शुरू हो रहे रमजान के महीने का जिक्र करते हुए कर्फ्यू का समय घटाकर इसे रात साढ़े 10 बजे से सुबह चार बजे तक करने की गुजारिश की थी। सरकार ने यह सुझाव पूरी तरह नहीं माना, लेकिन कुछ राहत जरूर दी है। इसके बाद कर्फ्यू लगाने के लिए रात का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि सुबह पांच बजे के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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किसान रात में भी कर सकेंगे खेतों में काम, फैक्ट्रियों को लेनी पड़ेगी आनलाइन मंजूरी

कोरोना कर्फ्यू पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और आमजन में असमंजस को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्थिति भी स्पष्ट की है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेना व अर्धसैनिक बलों के जवान, बिजली कर्मचारी, डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ ही कोविड ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारी रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवागमन कर सकेंगे।

अब इन लोगों को मिलेगी कर्फ्यू में छूट

आवश्यक वस्तुओं दवा और मेडिकल उपकरण, टेलीकाम और इंटरनेट सेवाएं, केबल सर्विस, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आइटी) में निर्माण, आपूर्ति और सेवा क्षेत्र में लगे सभी कर्मचारियों को रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी व गोदाम, बिजली उत्पादन, संप्रेषण और वितरण, निजी सुरक्षा सेवाएं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, सरकारी गतिविधियों के लिए संचालित डाटा और काल सेंटर, खेतों में काम कर रहे किसानों और एटीएम पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

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आम लोगों को राहत देने के लिए कर्फ्यू

सभी औद्योगिक इकाइयों को रात में शिफ्ट चलाने के लिए सरल हरियाणा डाट जीओवी डाट इन पर आवेदन करना होगा। सरकार ने नाइट कफ्र्यू लागू करवाने वाले विभागीय कर्मचारियों को स्पष्ट किया है कि यह कर्फ्यू आम लोगों के आवागमन को रोकने के लिए लगाया गया है न कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व उत्पादन को बाधित करने के लिए।

सम्मान से पेश आएं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी

हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान अधिकृत आइकार्ड और ई-पास रखने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आएं।

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