हरियाणा में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना, मगर गजट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं
हरियाणा में मास्क न पहनने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान तो कर दिया गया है लेकिन अभी तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सिर्फ स्वास्थ्य महानिदेशक ने पत्र जारी किया है जबकि सरकार के स्तर पर इसकी अधिसूचना जारी होनी चाहिए।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना तो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन संबंधित अथॉरिटी द्वारा अभी तक इस बारे में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माने की राशि वसूलने तथा उसे सरकारी खजाने में जमा कराने के लिहाज से इसकी अधिसूचना जारी होनी जरूरी है। अभी मास्क की अनिवार्यता संबंधी स्वास्थ्य महानिदेशक के आदेश हैं, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
हरियाणा में चार माह पूर्व 27 मई को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सूरजभान कांबोज के हस्ताक्षर से महामारी (एपिडेमिक डिसीसेस ) कानून 1897 के नियम संख्या 12.9 के अंतर्गत जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोरोना-वायरस संक्रमण के चलते चेहरे पर मास्क या फेसकवर न पहनने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना न भरने पर उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई होगी। इन आदेशों की अनुपालना के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को भी नामित किया गया है।
महानिदेशक के इस पत्र की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि अभी तक इस परिपत्र या अधिसूचना को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित कर अधिसूचित नहीं किया गया है, जो कि आवश्यक है। हर कानून के अंतर्गत कोई भी नोटिफिकेशन संबंधित विभाग के अध्यक्ष (महानिदेशक) द्वारा नहीं अपितु उस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख अर्थात अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव द्वारा जारी की जाती है।
हेमंत कुमार के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा समय समय पर उपयुक्त आदेश तो जारी किए जा सकते हैं परंतु किसी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत कोई नोटिफिकेशन नहीं। विशेष तौर पर अगर उसके द्वारा किसी काम को करने या न करने की पर निश्चित जुर्माना राशि लगाने का उल्लेख हो। ऐसी परिस्थिति में यह केवल विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी कर उसे सरकारी गजट में नोटिफाई किया जाना चाहिए।