हाई कोर्ट की सलाह पर हरियाणा में भी विवादित पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर लगी रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सलाह के बाद हरियाणा ने भी पंजाबी फिल्म शूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 22 Feb 2020 06:56 PM (IST) Updated:Sun, 23 Feb 2020 01:19 PM (IST)
हाई कोर्ट की सलाह पर हरियाणा में भी विवादित पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर लगी रोक
हाई कोर्ट की सलाह पर हरियाणा में भी विवादित पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर लगी रोक

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सलाह के बाद हरियाणा ने भी पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग ने प्रदेश में फिल्म को प्रतिबंधित करते हुए इसे सिनेमा घरों में रिलीज नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।

विगत 13 फरवरी को हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिल्म पर रोक लगाने के लिए उचित निर्णय लेने की सलाह दी थी। तब हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिंघल ने हाई कोर्ट में आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में याची एचसी अरोड़ा ने कहा था कि यह फिल्म गैंगस्टर सुक्खा काहलवां की जिंदगी पर आधारित है। काहलवां पर तीन दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इस फिल्म में हिंसा के साथ गन कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। याची ने हाई कोर्ट को बताया था कि यह फिल्म हाई कोर्ट के 22 जुलाई 2019 के उस आदेश के विपरीत है, जिसमें ऐसी किसी भी फिल्म, गाने आदि को नहीं चलने देने का निर्देश था जो अपराध, हिंसा या गैंगस्टर बनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला हो।

पंजाब सरकार पहले ही इस फिल्म पर रोक लगा चुकी है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने फिल्म के प्रोड्यूसर केवी ढिल्लों के खिलाफ एक्शन लेने के भी आदेश जारी किए हुए हैं। केंद्र सरकार ने भी हाई कोर्ट में अपने जवाब में कहा था कि इस फिल्म को अभी तक रिलीज करने की किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी गई है। 

फिल्म रिलीज करने पर 10 फरवरी को लगाए गए प्रतिबंध को गैर कानूनी बताते हुए फिल्म निर्माता केवल सिंह ने पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि पंजाब सरकार ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही रोक लगाकर संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)ए, 19(1)जी और 21 के तहत प्राप्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया है।

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