रंजीत हत्याकांड मामला अन्य जज को स्थानांतरित करने की मांग खारिज, गुरमीत राम रहीम है मुख्य आरोपित

Ranjit Murder Case पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत हत्याकांड का मामला अन्य सीबीआइ जज को स्थानांतरित करने की मांग खारिज कर दी है। मामले में सुनारिया जेल में साध्वी यौनशोषण मामले में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम मुख्य आरोपित है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 05 Oct 2021 05:08 PM (IST) Updated:Tue, 05 Oct 2021 05:08 PM (IST)
रंजीत हत्याकांड मामला अन्य जज को स्थानांतरित करने की मांग खारिज, गुरमीत राम रहीम है मुख्य आरोपित
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Ranjit Murder Case: डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड में बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाए जाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले को पंचकूला से अन्य सीबीआइ जज को भेजने का आग्रह किया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब इस मामले में फैसला सुनाने पर लगी रोक भी हट गई है। अब साफ है कि रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में फैसला पंचकूला सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग ही सुनाएंगे।

जस्टिस अवनीश झिंगन ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की आशंकाओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये काल्पनिक हैं और अनुमानों पर आधारित हैं। सीबीआइ कोर्ट में फैसला अपने अंतिम चरण में है। याचिकाकर्ता विशेष न्यायाधीश के समक्ष अप्रैल, 2021 से सुनवाई में पेश हो रहा है। केस अन्य जज को स्थानांतरित करने की आड़ में याचिकाकर्ता को अपनी पसंद का जज या या अपनी इच्छा के अनुसार मुकदमे का चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की सक्रियता के चलते आरोप लगाने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। याची के इस मामले में हस्तक्षेप करने और केस को अन्य जज को स्थानांतरित करने से यह जज को डराने व न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट का विचार था कि केवल आशंका के चलते केस को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। आशंका उचित होनी चाहिए न कि काल्पनिक। केस स्थानांतरण की शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना है। इस मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मुख्य आरोपित है।

क्या है मामला

मामला क्या है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट 24 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 26 अगस्त को सीबीआइ कोर्ट पंचकूला द्वारा फैसला सुनाने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि विशेष सीबीआइ जज पंचकूला, सुशील गर्ग को फैसला सुनाने से रोका जाए। फैसला सुनाने के लिए पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआइ जज को यह मामला स्थानांतरित करने के निर्देश भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता जगसीर सिंह मृतक रंजीत सिंह का पुत्र है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसे आशंका है कि सीबीआइ जज सीबीआइ के एक अन्य वकील के पी सिंह जो केस सीबीआइ का वकील नहीं है मामले को प्रभावित कर रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ जज ने अपने उपर लगे आरोपों पर कोर्ट में जवाब भी सौंपा था।

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