हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को धमकी देने वाले दलबीर सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को इंटरनेट मीडिया पर धमकी देकर लोगों को भड़काने वाले दलबीर सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उसे जमानत के लिए दो लाख रुपये का श्योरिटी बांड भरना होगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 04:37 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 06:41 PM (IST)
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को धमकी देने वाले दलबीर सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंटरनेट मीडिया पर लोगों को भड़काने व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जान से मारने की धमकी के मामले में जेल में बंद दलबीर सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को सशर्त नियमित जमानत दे दी है। साथ ही उसे दो लाख रुपये का श्योरिटी बांड भरकर जमानत लेने को कहा है।

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को छूट दी है कि अगर याचिकाकर्ता इस दौरान फिर ऐसा कुछ करता पाया जाए तो इस जमानत को रद करने की सरकार मांग कर सकती है। जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश दलबीर सिंह द्वारा दो मामलों में नियमित जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिए हैं। दलबीर सिंह की तरफ से पैरवी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे।

सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि दलबीर सिंह को राज्य सरकार ने एक साजिश के तहत गिरफ्तार कर किया है। उसके खिलाफ इंटरनेट के एक चैनल पर मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के खिलाफ लोगों को भड़काने और मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोप में जींद के सदर पुलिस थाने में 24 मई को एफआइआर दर्ज की गई थी। इससे पहले दलबीर सिंह के खिलाफ 22 फरवरी 2017 को भी सदर पुलिस थाने में ही मामला दर्ज है।

दलबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अब 24 मई को उसके खिलाफ जो एफआइआर दर्ज की गई है, उसकी आज तक कापी नहीं दी गई, जबकि यह अनिवार्य है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि हाई कोर्ट ने अप्रैल महीने में संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे कि 30 जून तक छोटे-मोटे अपराधों में गिरफ्तारी न की जाए। बावजूद इसके उसे गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में दलबीर ने उसे नियमित जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसे नियमित जमानत दे दी है।

ज्ञात रहे कि पहले जींद की स्थानीय अदालत ने भी दलबीर सिंह की जमानत की मांग खारिज कर दी थी। 29 मई को बीबीपुर गांव के किसान दलबीर सिंह को जींद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें दलबीर सिंह सीएम मनोहर लाल के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था।

chat bot
आपका साथी