चंडीगढ़ की महिला वकील का दावा- ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी ने किया था शादी का वादा, HC में दी याचिका

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया। चंडीगढ़ की एक महिला वकील ने हाई कोर्ट में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी के खिलाफ याचिका दायर की। महिला वकील न‍े इसमें कहा कि प्रिंस हैरी ने उससे शादी का वादा किया था लेकिन वह बाद में मुकर गए।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 04:36 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 10:17 PM (IST)
चंडीगढ़ की महिला वकील का दावा- ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी ने किया था शादी का वादा, HC में दी याचिका
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट व प्रिंस हैरी की फाइल फोटो।

चंडीगढ़, [दयानंद शर्मा]। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया। चंडीगढ़ की एक महिलाने याचिका दायर कर कहा कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वह मुकर गए। महिला ने वाद करने के बाद शादी से मुकरने के आरोप में प्रिंस हैरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि लगता है, याची महिला ख्वाबों की दुनिया में रहती है। वह इस तरह की याचिका दायर कर रही है, जिसका कोई आधार नहीं है।

 ब्रिटेन पुलिस को प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने की हाई कोर्ट से मांग की

इस मामले में याची महिला पेशे से वकील है। उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस चार्ल्स मिडलटन के बेटे प्रिंस हैरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए 'यूके पुलिस सेल' को निर्देश जारी करने के मांग की। याची ने दावा किया कि प्रिंस हैरी ने उससे शादी करने के लिए वादा किया था, लेकिन वादा अधूरा रह गया। इस मामले को शुरू में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुना गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए अनुरोध पर फिजिकल हियरिंग भी हुई।

 हाई कोर्ट ने कहा, महिला ख्वाबों की दुनिया में, याचिका पूरी तरह आधारहीन

महिला वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि यह याचिका कुछ और नहीं है, बल्कि प्रिंस हैरी से शादी करने के बारे में दिन में सपने देखने वाली कल्पना है। जस्टिस सांगवान ने कहा कि याचिका बहुत खराब तरीके से तैयार की गई और दलीलों में ज्ञान का अभाव है , लेकिन इसमें याचिकाकर्ता और प्रिंस हैरी के बीच कुछ ईमेल के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें प्रेषक ने जल्द ही शादी करने का वादा किया।

याचिकाकर्ता ने यूके की यात्रा करने संबंधी अदालती सवाल पर नकारात्मक रुप में जवाब दिया। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बातचीत का दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने राजकुमार चार्ल्स को संदेश भी भेजे थे कि उनका बेटा प्रिंस हैरी उससे विवाह करना चाहता है।

जस्टिस सांगवान ने कहा कि दस्तावेजों का हवाला देते हुए तथाकथित बातचीत के जो प्रिंटआउट दिए गए हैं, उनकी वास्तविक प्रतियां नहीं थीं और कुछ हिस्सा हटा दिया गया था या मिटा दिया गया था। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि फ़ेसबुक, ट्विटर आदि इंटरनेट मीडिया की साइटों पर फर्जी आइडी बनाई जाती हैं और इस तरह की बातचीत की प्रामाणिकता को साबित नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि तथाकथित प्रिंस हैरी पंजाब के एक गांव के साइबर कैफे में बैठे हों, जो अपने लिए 'रानी' की तलाश में हैं। जस्टिस सांगवान ने कहा कि याचिका का कोई ठोस आधार नहीं है और वह याचिकाकर्ता के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा सकते हैं कि वह इस तरह की नकली बातचीत को सच मानती है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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