Relief To JBT: हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, FIR दर्ज करने के सरकार के आदेश पर लगाई रोक
Relief To JBT पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 60 जेबीटी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के हरियाणा सरकार के फैसले पर 10 सितंबर तक रोक लगा दी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 60 जेबीटी शिक्षकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने के सरकार के आदेश पर 10 सितंबर तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया ने यह आदेश अनुज व अन्य द्वारा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसी के साथ हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ा यह मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में की गई भर्ती से संबंधित है। उस समय नियुक्त हुए जेबीटी में से 60 शिक्षकों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग के निदेशक मौलिक शिक्षा ने संबंधित जिले के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जिले में तैनात उक्त शिक्षकों पर आपराधिक केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
निदेशक के मुताबिक 756 जेबीटी की भौतिक सत्यापन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 शिक्षकों की रिपोर्ट संदिग्ध है। ऐसे में निदेशक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जिले से संबंधित शिक्षक के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। बता दें कि उक्त भर्ती में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर 756 जेबीटी की फिजिकल वेरिफिकेशन कराई गई थी।
किस जिले के कितने शिक्षक
अंबाला 7
भिवानी 1
फरीदाबाद 5
फतेहाबाद 3
गुरुग्राम 3
हिसार 5
झज्जर 4
जींद 2
कैथल 2
करनाल 4
कुरुक्षेत्र 1
नूंह 11
नारनौल 1
पलवल 1
रोहतक 2
सिरसा 2
सोनीपत 3
यमुनानगर 1
पानीपत 2