गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद अब हरियाणा में पंचकूला बना तीसरा महानगर, राज्यपाल ने लगाई मुहर

गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद अब पंचकूला हरियाणा में तीसरा महानगर होगा। इससे पंचकूला में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मानसून सत्र में पारित पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण कानून (पीएमडीए) 2021 पर अपनी मुहर लगा दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 07:48 PM (IST) Updated:Sun, 19 Sep 2021 07:36 AM (IST)
गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद अब हरियाणा में पंचकूला बना तीसरा महानगर, राज्यपाल ने लगाई मुहर
पंचकूला बना हरियाणा का तीसरा महानगर। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है। प्रदेश में गुरुग्राम व फरीदाबाद के बाद अब पंचकूला तीसरा महानगर (मेट्रोपोलिटन सिटी) बन गया है। गुरुग्राम व फरीदाबाद की तरह पंचकूला में भी अब विकास के बड़े रास्ते खुलेंगे। भले ही महानगर बनने के लिहाज से पंचकूला की आबादी 10 लाख से कम है, लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र में पारित पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण कानून (पीएमडीए) 2021 पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी मुहर लगा दी है।

यह कानून हालांकि औपचारिक रूप से तभी लागू होगा जब नगर एवं आयोजना विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार का पूरा फोकस अब पंचकूला के विकास पर है। सरकार ने यहां निवेशकों व बिल्डरों के साथ-साथ आम जनता को आकर्षित करने के लिए मोहाली की अपेक्षा जमीनों के रेट तक काफी कम कर दिए हैं। मोहाली में विकास इसीलिए अधिक हुआ है, क्योंकि वहां जमीनों के रेट काफी कम थे, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में जमीनों के रेट और उन पर लगने वाले तमाम तरह के शुल्क में भारी कमी कर दी थी।

वहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि उपरोक्त कानून औपचारिक रूप से तभी लागू होगा जब प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा इसे लागू करने की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, जिसमें इसकी विभिन्न धाराओं को लागू करने के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन भी जारी की जा सकती हैं। दो माह पहले 16 जुलाई को प्रदेश सरकार द्वारा 2003 बैच के वरिष्ठ आइएएस अजित बालाजी जोशी, जो वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी ) के मुख्य प्रशासक तैनात हैं, उन्हें ही पीएमडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदांकित किया गया था।

बहरहाल, हेमंत ने बताया कि प्रदेश सरकार विधानसभा से कानून बनवाकर राज्य के किसी उपयुक्त क्षेत्र के लिए महानगर विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए कानूनन सक्षम हैं जैसे वर्ष 2017 में गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए ) कानून, 2017 और वर्ष 2018 में फरीदाबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए ) कानून भी बनाया गया था। हालांकि पीएमडीए के संबंध में एक रोचक और महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर पंचकूला के लिए मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी बनाई जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में पंचकूला की आबादी 10 लाख से कम है।

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