मंत्रियों के आदेश पर 24 घंटे में नपेंगे अफसर, नहीं मिलेगा बचने का मौका

हरियाणा में मंत्रियों के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्‍य यह है कि अफसर कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट का स्‍टे न ले सकें।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Sat, 08 Sep 2018 10:00 AM (IST) Updated:Sun, 09 Sep 2018 05:14 PM (IST)
मंत्रियों के आदेश पर 24 घंटे में नपेंगे अफसर, नहीं मिलेगा बचने का मौका
मंत्रियों के आदेश पर 24 घंटे में नपेंगे अफसर, नहीं मिलेगा बचने का मौका

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के मंत्रियों द्वारा लगाए जाने वाले जन दरबार में अब जो भी अधिकारी निलंबित या बर्खास्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश 24 घंटे में जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय उस स्थिति से बचने के लिए किया है जिसमें निलंबित या बर्खास्त अधिकारी अपने खिलाफ कार्रवाई पर रोक के लिए अदालतों में चले जाते हैं। इससे उन्हें तुरंत स्टे आर्डर मिल जाता है।

निलंबित या बर्खास्त अफसरों को नहीं मिल पाएगा अदालतों से स्टे लेने का मौका

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर सभी जिला उपायुक्तों एवं विभागीय उच्चाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि मंत्री के निर्देशों पर तुरंत प्रभाव से अमल किया जाना चाहिए। सीएम ने यह आदेश स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आग्रह पर जारी किए।

कैबिनेट मंत्री विज की शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर ने लागू की व्यवस्था

अनिल विज ने यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था। विज ने नाराजगी जाहिर की कि मंत्रियों के आदेशों पर अधिकारी तुरंत प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं करते। इससे उन्हें बचने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विज ने अदालत का सम्मान करते हुए कहा कि यदि हाई कोर्ट अथवा निचली अदालतें अफसरों पर कार्रवाई पर स्टे आर्डर देती हैं तो यह न्यायिक परिधि का मामला है। इस पर सरकार कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगी।

chat bot
आपका साथी