बाहर से आने वाले लोगों पर रहेगी विशेष नजर

बाहर से आने वाले लोगों को विशेष नियमों का पालन करना होगा। नियम पालन कराने की जिम्मेवारी ग्राम सरपंच व नगर पार्षदों की होगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 11 Jun 2020 07:05 PM (IST) Updated:Thu, 11 Jun 2020 07:05 PM (IST)
बाहर से आने वाले लोगों पर रहेगी विशेष नजर
बाहर से आने वाले लोगों पर रहेगी विशेष नजर

जागरण संवाददाता, पलवल: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जिलावासियों के बचाव के लिए जिला प्रशासन ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों को विशेष नियमों का पालन करना होगा। नियम पालन कराने की जिम्मेवारी ग्राम सरपंच व नगर पार्षदों की होगी।

उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि सभी पंच, सरपंच, नगर पालिका व परिषद के पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। गांव से बाहर सरकारी स्कूल, सामुदायिक केंद्र या अन्य सार्वजनिक जगह पर क्वारंटाइन केंद्र स्थापित करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामलों में यह देखा गया है कि अधिकतर केस में बाहर से आने वाले व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जिसके चलते जिले के लोगों के बचाव के लिए एसओपी जारी किया है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

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एसओपी के नियम

एसओपी के तहत बाहर से आने वाले व्यक्ति को सदैव मास्क का प्रयोग व इस्तेमाल के उपरांत उचित तरीके से निपटान तथा निरंतर हाथों की सफाई करनी होगी। कार्यालय या बाजार से लौटकर कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करना, पर्सनल हाइजीन सुनिश्चित करना, हाथों को धोने, भीड़-भाड़ से बचना सहित सामान्य नियमों का पालन करना, कम से कम लोगों के संपर्क में आना, हाथ मिलाने व सामूहिक भोज से बचना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना, बुखार-सांस लेने में परेशानी होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराना, बीमार पड़ने पर घर पर ही रहना, मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आदि कार्य करने होंगे। वहीं किसी के नजदीक नहीं बैठना, निर्धारित स्थल को छोड़कर बाजार या अन्य स्थानों पर वाहन नहीं रोकना, भीड़ वाले वाहनों में यात्रा से बचना, कैब आदि सेवाओं का कम से कम इस्तेमाल करना स्टैंडर्ड ऑपरेटिग प्रोसीजर में शामिल है।

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जिले में अधिकतर कोरोना के केस बाहर से आए लोगों के कारण पाए गए हैं, जिसके तहत एसओपी का नियम लागू किया गया है। इन नियमों की पालना शहरी क्षेत्रों में पार्षद व ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों की पूर्ण जिम्मेवारी होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के यह आदेश जिले की अधिकारिक वेबसाइट पलवल डॉट जीओवी डॉट इन पर देखे जा सकते हैं।

- नरेश नरवाल, जिला उपायुक्त

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