शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से मांगा सीटों का ब्योरा

निजी स्कूल संचालकों को 15 फरवरी तक सभी सीटों की जानकारी विभाग को देनी होगी। यदि निजी स्कूल सीटों की जानकारी नहीं देंगे तो विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वर्तमान में जिले के 300 स्कूलों में 134 ए नियम के तहत आठ हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Feb 2020 06:38 PM (IST) Updated:Thu, 13 Feb 2020 06:18 AM (IST)
शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से मांगा सीटों का ब्योरा
शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से मांगा सीटों का ब्योरा

संवाद सहयोगी, पलवल: सरकार के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने 134ए के तहत निजी स्कूलों से सीटों का ब्योरा मांगा है। अब निजी स्कूल संचालकों को 15 फरवरी तक सभी सीटों की जानकारी विभाग को देनी होगी। यदि निजी स्कूल सीटों की जानकारी नहीं देंगे तो विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वर्तमान में जिले के 423 स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिनसे विभाग ने 134ए नियम के तहत जानकारी मांगी है।

10 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है

शिक्षा विभाग की ओर से 134ए नियम के तहत हर वर्ष निजी स्कूलों की एक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के 10 फीसद तक विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। इसका पूरा खर्चा प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों मेधावी बच्चों को इसका लाभ मिलता है। इसके लिए विभाग द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। विभाग के मुताबिक जो स्कूल अपनी सीटों का ब्योरा नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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विभाग की ओर से निजी स्कूलों से जानकारी मांगने के आदेश जारी किए गए हैं। अब निजी स्कूलों को 15 फरवरी तक सीटों की जानकारी देनी होगी। यदि निजी स्कूल आदेशों की अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाई की जाएगी।

-अनिल शर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

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