घर बैठे करवा सकते हैं परिवार पहचान पत्र में त्रुटि को दुरूस्त

अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका ने बताया कि नागरिक अब घर बैठे परिवार पहचान पत्र में नाम आदि की त्रुटि को दुरूस्त करवा सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जाकर स्वयं या किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर यह कार्य करवा सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 06:17 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 06:17 PM (IST)
घर बैठे करवा सकते हैं परिवार पहचान पत्र में त्रुटि को दुरूस्त
घर बैठे करवा सकते हैं परिवार पहचान पत्र में त्रुटि को दुरूस्त

जागरण संवाददाता, नूंह: अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका ने बताया कि नागरिक अब घर बैठे परिवार पहचान पत्र में नाम आदि की त्रुटि को दुरूस्त करवा सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जाकर स्वयं या किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर यह कार्य करवा सकते हैं।

एडीसी सुभिता ढाका ने बताया कि सरकार द्वारा योजनाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। प्रदेशभर के साथ-साथ जिले में भी परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। परिवार पहचान पत्र बनवाने के दौरान नाम आदि कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिसको दुरूस्त करवाया जा सकता है।

त्रुटियां दुरुस्त करने के लिए 16 बिदु निर्धारित: उन्होंने बताया कि त्रुटियां दुरुस्त करने के लिए 16 बिदु निर्धारित किए हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है। स्वयं का नाम, पिता का पहला और अंतिम नाम, माता का पहला और अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आइएफएससी कोड, जाति श्रेणी, पेशा व व्यवसाय, आय, लिग, मृत के रूप में चिन्हित करवाना, जिदा के रूप में चिन्हित करवाना, दिव्यांग, वैवाहिक स्थिति, योग्यता और आय कम लिखी है तो उसे बढ़ाने जैसे संबंधित बिंदु शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं का पहला और अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, लिग से संबंधित त्रुटि पोर्टल पर दुरूस्त करवाने के दौरान आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर त्रुटि दुरूस्त की जा सकेगी, इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि पिता का पहला व अंतिम नाम, माता का पहला व अंतिम नाम, बैंक खाता और आईएफएससी कोड की त्रुटि पोर्टल पर दुरुस्त करवाने के दौरान परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर त्रुटि दुरुस्त की जा सकेगी, इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।

एडीसी ने बताया कि मृत के रूप में चिन्हित करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जिदा के रूप में चिन्हित करवाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र, दिव्यांग के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, योग्यता की त्रुटि के लिए योग्यता की डिग्री की जरूरत होगी।

बीएलओ करेंगे सत्यापन: पोर्टल पर इन पांच त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सत्यापन के लिए आएंगे, यहां पर सत्यापन होने के बाद त्रुटियां दूर हो होंगी। आय, पेशा/व्यवसाय आय दुरुस्त करवाने के लिए आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय ठीक करवाने के लिए व्यवसाय का प्रमाण की जरूरत होगी। पोर्टल पर इन दो त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने के बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से संबंधित टीम लीड व बीएलओ के पास सत्यापन के लिए आएंगे, यहां पर सत्यापन होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी।

जाति श्रेणी की त्रुटि कराएं दुरुस्त: जाति श्रेणी की त्रुटि दुरुस्त करवाने के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। पोर्टल पर जाति श्रेणी को दुरूस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने के बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से संबंधित पटवारी के पास वेरीफाई के लिए आएंगे, यहां पर वेरीफाई होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी।

उपायुक्त के मार्गदर्शन में सरकार के निर्देशानुसार आय के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने इन संबंधित बिदुओं से त्रुटि को शीघ्र दुरूस्त करवाएं ताकि वे सरकार की किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

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