चंडीगढ़ जाने से मिली मुक्ति, अब नपा में चढ़ेगा नाम

जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाने से मुक्ति मिल गई हैं क्योंकि अब जिले की नगर पालिका में ही नाम चढ़ेगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 04:46 PM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 04:46 PM (IST)
चंडीगढ़ जाने से मिली मुक्ति, अब नपा में चढ़ेगा नाम
चंडीगढ़ जाने से मिली मुक्ति, अब नपा में चढ़ेगा नाम

जागरण संवाददाता, नूंह: जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाने से मुक्ति मिल गई हैं क्योंकि अब जिले की नगर पालिका में ही नाम चढ़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद ही आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र में बच्चों के नाम शामिल हो जाएंगे।

शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2024 तक कर दी है। अभी तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। प्रदेश सरकार की ओर से नई सुविधा नगर पालिका में ही मिलेगी। अभिभावकों को सिर्फ जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने होंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह सेवा प्रदान की गई है। स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी

उपायुक्त ने बताया कि किसी भी सरकारी, प्राइवेट अस्पताल अथवा घर पर पैदा होने वाले बच्चों का नगर पालिका या नगर परिषद से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना जन्म प्रमाण पत्र के स्कूल में दाखिले नहीं होते। अब अन्य बहुत से कार्यों के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का रिकार्ड खुद व खुद नगर पालिका व नगर परिषद के रिकार्ड में आ जाता है लेकिन उसमें सिर्फ अस्पताल का नाम, जन्मदिन, मां और पिता का नाम ही लिखा जाता है। बच्चे का नाम नहीं होता। इसी के लिए यह नई सुविधा दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस नियम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण अभिभावकों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जन्म प्रमाण पत्र ना होने के मद्देनजर आने वाली परेशानी को दूर करते हुए अभिभावक आसानी से नगर पालिका के कार्यालय में जाकर अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद ही आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र में बच्चों के नाम शामिल होंगे।

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