व्यक्ति का सिर फोड़ने वाले को छह माह की सजा व जुर्माना

महेंद्रगढ़ में गत नगरपालिका चुनाव के दौरान रंजिशवश नगर के एक व्यक्ति के साथ झगड़ा कर सिर फोड़ने के मामले में न्यायालय ने रामस्वरूप पुत्र हरिराम शर्मा निवासी मोहल्ला बिढाट के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए छह माह की सजा व 1500 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 05:27 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 05:27 PM (IST)
व्यक्ति का सिर फोड़ने वाले को छह माह की सजा व जुर्माना
व्यक्ति का सिर फोड़ने वाले को छह माह की सजा व जुर्माना

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़:

महेंद्रगढ़ में गत नगरपालिका चुनाव के दौरान रंजिशवश नगर के एक व्यक्ति के साथ झगड़ा कर सिर फोड़ने के मामले में न्यायालय ने रामस्वरूप पुत्र हरिराम शर्मा निवासी मोहल्ला बिढाट के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए छह माह की सजा व 1500 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। वर्ष 2015-16 में संपन्न हुए नगरपालिका के चुनावों में रामस्वरूप के बड़े भाई मोहन लाल जोशी ने वार्ड नंबर-पांच से चुनाव लड़ा था। आरोप है कि पांच अगस्त 2015 को रामस्वरूप ने पड़ोसी सुशील की स्कूटी रोककर चुनाव में दूसरे उम्मीदवार की सपोर्ट करने के चलते रास्ता रोकर मारपीट की व चोटें मारी। सुशील शर्मा के बयान पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश करने के उपरांत इस पूरे मामले की सुनवाई लगभग छह वर्ष तक न्यायपालिका में चली। इस मामले में दो दिसंबर को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहनलाल मलिक की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता दिवाकर शर्मा नारनौल व रणबीर यादव महेंद्रगढ़ की दलीलों को सही ठहराते हुए अभियुक्त रामस्वरूप को दोषी करार दिया। छह दिसंबर को न्यायाधीश ने रामस्वरूप को छह माह की सजा व 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी बीच अभियुक्त रामस्वरूप ने भी एक इस्तगासा सुशील शर्मा के खिलाफ दायर किया था। जिसे पूर्व में ही कोर्ट ने प्राथमिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था। पीड़ित सुशील शर्मा ने बताया कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था इस तरह के निर्णय से अपराधों पर भी लगाम लगेगी।

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