राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 05:25 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 05:25 PM (IST)
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

जागरण संवाददाता, नारनौल: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन के मार्गदर्शन में बृहस्पतिवार को सेठ मुरलीधर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल निवाजनगर में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया।

इस मौके पर अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने बताया कि हर साल दो दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले हजारों लोगों और बढ़ते प्रदूषण की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। आज की हवा में धूल के कणों की मात्रा ज्यादा है। राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसे लोग पसंद भी करते हैं और प्रदूषण में भी वह सबसे आगे है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी जनहित याचिका लगाई जाती है और पिछले 25 सालों के दौरान अलग-अलग आदेश देता रहा है, उसके बावजूद भी प्रदूषण में सुधार नहीं हो पा रहा है। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में हर साल प्रदूषण रोकने के बारे में कदम उठाए गए हैं जैसे ईंट भट्टे को बंद करना, एनवायरमेंट प्रदूषण अथारिटी का गठन, सैकड़ों उद्योगों को दिल्ली से बाहर करना, पेट्रोल-डीजल बसों को सीएनजी में बदलने की सीमा, अरावली में खनन पर नियंत्रण, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक, पराली पर किसानों को जागरूक करने के आदेश। उन्होंने बताया कि प्रदूषण से देश में जान गवा देने वाले की संख्या कम नहीं है तथा अत्यधिक जहरीली गैसों के चलते उम्र भी कम होती जा रही है जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जहरीली है जो जहरीले कण हमारे फेफड़ों में बैठ जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी डाइट में ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारे फेफड़ों को साफ करें जैसे हल्दी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां वायु प्रदूषण से बचाने में मदद कर सकती हैं। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करें तो वह 3 माह तक कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना।

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