कोविड-19 में मिली स्पेशल पैरोल का फायदा उठा गायब हुआ कैदी

कोरोना काल के दौरान बढ़ाई गई स्पेशल पैरोल का फायदा उठाकर जेल से बाहर आया कैदी अब वापस आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 05:34 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 05:34 PM (IST)
कोविड-19 में मिली स्पेशल पैरोल का फायदा उठा गायब हुआ कैदी
कोविड-19 में मिली स्पेशल पैरोल का फायदा उठा गायब हुआ कैदी

जागरण संवाददाता, नारनौल: कोरोना काल के दौरान बढ़ाई गई स्पेशल पैरोल का फायदा उठाकर जेल से बाहर आया कैदी अब वापस आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। गुरुग्राम जेल के अधीक्षक ने इस संबंध में शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

इस संबंध में गुरुग्राम जेल के अधीक्षक ने शहर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत भेजी है कि नारनौल के मुकुंदपुरा निवासी सतीश छह महीने का साधारण कारावास की सजा काट रहा था। वह 27 अक्टूबर 2006 को धारा 138 एनआइ एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सजायाफ्ता है। उसको 27 अप्रैल 2020 को जिलाधीश के आदेश पर छह सप्ताह की स्पेशल पैरोल पर रिहा किया गया था और नौ जून 2020 को स्वयं जेल में आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद हाई पावर कमेटी ने कोविड-19 के चलते उक्त कैदी की स्पेशल पैरोल को 10 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। उक्त कैदी को 10 अक्टूबर को जेल में हाजिर होना था। उसे एक अक्टूबर को नोटिस के जरिये दस अक्टूबर को पेश होने की सूचना भी भेज दी गई थी। लेकिन वह दस अक्टूबर से लगातार गैर हाजिर चल रहा है। सहायक जेल अधीक्षक संदीप कुमार ने अधीक्षक की ओर से लिखी गई शिकायत में कहा कि हरियाणा सदाचारी आचरण बंदी अस्थाई रिहाई अधिनियम के अंतर्गत यदि बंदी 10 दिन के अंदर अंदर स्वयं जेल गेट पर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो, उसके विरुद्ध एचजीसीपी एक्ट 1988 की धारा 8/9 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। उन्होंने उक्त कैदी के खिलाफ एचजीसीपी एक्ट 1988 की धारा 8/9 के अन्तर्गत शीघ्र अतिशीघ्र मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की है। शहर पुलिस ने भगौड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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