पेंशन धारक नवंबर माह में खजाना व उपखजाना कार्यालय में जमा करवाएं अपना जीवन प्रमाण पत्र
जिला में सभी पेंशन धारक जो खजाना व उप खजाना से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वह नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर दी गई तिथि अनुसार संबंधित खजाना तथा उप खजाना कार्यालय में जमा करवाएं।
जागरण संवाददाता, नारनौल: जिला में सभी पेंशन धारक जो खजाना व उप खजाना से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वह नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर दी गई तिथि अनुसार संबंधित खजाना तथा उप खजाना कार्यालय में जमा करवाएं। जीवन प्रमाण पत्र फार्म जिला खजाना व उप खजाना कार्यालय में से निश्शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेंशनर कार्यालय में जाने में असमर्थ हैं वह जीवन प्रमाण पत्र डाट जीओवी डाट इन वेबसाइट पर जाकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र आनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र के साथ अपना मूल पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो प्रति तथा आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल फोन साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र सुबह दस से दोपहर दो बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दो से दस नवंबर तक 80 वर्ष व 80 वर्ष से ज्यादा आयु के पेंशनर संबंधित खजाना व उप खजाना कार्यालय में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं। इसी प्रकार 11 से 15 नवंबर तक 70 वर्ष से 80 वर्ष आयु के बीच वाले पेंशनर, 16 से 22 नवंबर तक 65 से 70 वर्ष आयु के बीच वाले पेंशनर, 23 से 26 नवंबर तक 58 से 65 वर्ष के बीच वाले पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि 29 व 30 नवंबर को बाकी बचे हुए सभी पेंशन धारक अपने-अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। यादव ने कहा कि पेंशन धारक जब अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने आएं तब मास्क लगाकर आएं तथा दो गज की दूरी बनाकर रखें।