-नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी के निर्देशानुसार राहत हुई लागू

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता को हटा दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 07:54 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 07:54 PM (IST)
-नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी के निर्देशानुसार राहत हुई लागू
-नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी के निर्देशानुसार राहत हुई लागू

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़ : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता को हटा दिया है। इसके साथ ही साथ संविदा के आधार पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन भी बढ़ाने का आदेश दिया है। कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार के निर्णय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कुलपति को पुष्पगुच्छा देकर धन्यवाद किया। संघ के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि कुलपति की ओर से विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के हित में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों में संघ हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि हरियाणा केंद्रीय विद्यालय शैक्षिक संघ ने विगत दिनों कुलपति को ज्ञापन देते हुए वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव के लिए अन्य उपाय संबंधी अधिनियम 2018 के प्रकाश में सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करने तथा वर्तमान असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में गैर पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को भी समान अवसर प्रदान करने की मांग की थी।

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