अनलॉक-2 में होटल और दुकान रात आठ बजे तक खोल सकेंगे
लॉकडाउन 6.0 में अनलॉक-2 के तहत दुकानदारों रेस्टोरेंट होटल शॉपिग मॉल व धार्मिक स्थल खोलने के लिए नए स्टेंडर्ड आप्रेटिग प्रोसिजर (एसओपी) जारी की गई है। इके तहत दुकानों होटल रेस्टोरेंट धार्मिक स्थल और मॉल के लिए नियम निर्धारित किए गए है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : लॉकडाउन 6.0 में अनलॉक-2 के तहत दुकानदारों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिग मॉल व धार्मिक स्थल खोलने के लिए नए स्टेंडर्ड आप्रेटिग प्रोसिजर (एसओपी) जारी की गई है। इके तहत दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और मॉल के लिए नियम निर्धारित किए गए है। कंटेनमैंट जोन में शोपिग मॉल पूर्ण रूप बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शर्तों के साथ शापिग मॉल को खोलने की अनुमति दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार शोपिग मॉल और दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।
डीसी धीरेंद्र खडगटा ने बुधवार को इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्थलों को एडवाइजरी की पालना करते हुए खोला जाएगा। दुकानदारों को लोगों के स्वास्थ्य को लेकर तमाम प्रबंध करने होंगे। वर्कर मास्क पहनकर रहेंगे और दो गज की दूरी बनाकर रखेंगे। शापिग मॉल में बच्चों के खेल और शापिग माल के अंदर सिनेमा हाल बंद रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर आइपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत कार्रवाई की जाएगी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान
प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान स्कूल, कालेज व कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। वे केवल ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षा दे सकते हैं। अब इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी को अलग से पास या अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
50 फीसद सिटिग कैपेसिटी रखनी होगी
दो हजार स्कवेयर फीट व उससे ऊपर के बैंक्वेट हॉल में एक समय में अधिकतम 50 गेस्ट तक की अनुमति दी गई है। मेहमानों को भी दो गज की दूरी के नियमों की पालना करना होगा। रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 फीसद रहेगी। इनको खोलने को एक घंटे समय इस बार बढ़ाया गया है। होटल व रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को आरोग्य सेतू एप का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना होगा।