होली पर साइलेंसर उतार हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, धारा 144 लागू

होली के त्योहार पर अक्सर मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतार कर शहर भर में हुड़दंग मचाना आम है। युवाओं की टोलियां गली-मोहल्लों में खूब हुड़दंग मचाते हैं मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। यह बात हम पुलिस के हवाले से कह रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 29 Mar 2021 06:36 AM (IST) Updated:Mon, 29 Mar 2021 06:36 AM (IST)
होली पर साइलेंसर उतार हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, धारा 144 लागू
होली पर साइलेंसर उतार हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, धारा 144 लागू

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : होली के त्योहार पर अक्सर मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतार कर शहर भर में हुड़दंग मचाना आम है। युवाओं की टोलियां गली-मोहल्लों में खूब हुड़दंग मचाते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। यह बात हम पुलिस के हवाले से कह रहे हैं। पुलिस की पैनी नजर ऐसे मनचलों पर रहेगी। इसके लिए पुलिस ने 33 नाके लगाए हैं। इसके साथ ही शहर में 25 चीता राइडर व पीसीआर तैनात की हैं। इतना ही नहीं सभी थाना प्रबंधक भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे युवाओं के झुंड पर नजर रखेंगे जो हुड़दंग की फिराक में रहते हैं। जिला प्रशासन की ओर से डीसी ने भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाए।

जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से होली के दिन 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने, भीड़ एकत्रित होने, पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर लोगों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। लोगों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय पर्व होली के दिन अपने-अपने ही घरों में ही रहे और कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे रहें। ऐसा कर ही कोरोना महामारी के चेन का तोड़ा जा सकता है। डीसी ने जारी किए सख्त आदेश

स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार डीसी शरणदीप कौर ने कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च को होली पर्व के दिन धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। डीसी ने एसपी के साथ-साथ सभी एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ को आदेश दिए गए है कि कोविड-19 के तहत होली पर्व पर जारी की गई गाइडलाइंस की सख्ती से पालना कराएं। होली पर्व के दिन भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाई जाए। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करे उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए।

सेक्टर की एसोसिएशन भी रहेंगी ध्यान विभिन्न सेक्टरों की एसोसिएशन ने भी इस बार इन पर ध्यान रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी हुड़दंग मचाने वालों के वाहनों के नंबर नोट कर पुलिस को जानकारी देगी। सेक्टर 30 एसोसिएशन के प्रधान सुरेश शर्मा, सेक्टर चार एसोसिएशन के प्रधान पूर्ण चंद का कहना है कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए वे प्रशासन का सहयोग करेंगे।

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