ग्राम पंचायत के रिकार्ड में धोखाधड़ी से गबन करने का एक आरोपित गिरफ्तार

बाबैन थाना पुलिस ने ग्राम पंचायत के रिकार्ड को धोखाधड़ी करने की नियत से गबन करने के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 06:58 AM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 06:58 AM (IST)
ग्राम पंचायत के रिकार्ड में धोखाधड़ी से गबन करने का एक आरोपित गिरफ्तार
ग्राम पंचायत के रिकार्ड में धोखाधड़ी से गबन करने का एक आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : बाबैन थाना पुलिस ने ग्राम पंचायत के रिकार्ड को धोखाधड़ी करने की नियत से गबन करने के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल ने बताया कि एसडीएम लाडवा के माध्यम से एसपी कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें एसडीअएम ने बताया था कि बाबैन की ग्राम पंचायत कालीरोना की सरपंच सीमा देवी, कुलदीप सिंह व ग्राम सचिव सोमी सिधू ने आपस में मिली भगत करके ग्राम पंचायत कालीरोना के फंड का दुरुपयोग करके काफी मात्रा में पैसों का गबन किया हुआ है। जिनसे बार-बार रिकार्ड मांगने पर ग्राम पंचायत का रिकार्ड किसी सक्षम अधिकारी के सम्मुख पेश नहीं किया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करके रिकार्ड उपलब्ध कराया जाए। बाबैन थाना पुलिस ने सरकारी रिकार्ड को खुर्द बुर्द करने व धोखाधड़ी से फंड का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज करके जांच एसआइ विजय कुमार को सौंपी। एसआइ विजय कुमार, बलबीर दत्त, एएसआइ जसबीर सिंह व एएसआइ मुकेश देवी की टीम ने आरोपित कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपित को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद की है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

डिप्टी डिस्टिक अटार्नी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि पिहोवा शहर थाना पुलिस के अंतर्गत एक व्यक्ति ने 12 सितंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी गली में साइकिल चला रही थी। उसी समय योगेश कुमार ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। जिसकी शिकायत पर थाना महिला पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 10 के तहत मामला दर्ज कर जांच एसआइ कमलेश कुमारी को सौंपा। नाबालिग के कानूनी प्रक्रिया के तहत 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में बयान कराए गए। 26 सितंबर 2019 को आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना किया है।

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