आठवीं बार बढ़ाई वाहनों की वैधता, चालकों को राहत
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने फिटनेस परमिट और चालकों के ड्राइविग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेज को लेकर वाहन चालकों को कुछ राहत दी है।
अनुज शर्मा, कुरुक्षेत्र :
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने फिटनेस, परमिट और चालकों के ड्राइविग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेज को लेकर वाहन चालकों को कुछ राहत दी है। इसमें एक फरवरी 2020 के बाद वैधता खत्म होने वाले वाहनों को शामिल किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक माह की एक्सटेंशन दी है।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि अगर वाहन चालकों ने अभी तक अपने वाहनों की पासिग और फिटनेस नहीं कराई है तो चिता करने कोई बात नहीं है। एक अक्टूबर से प्रस्तावित चालान प्रक्रिया पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आपके वाहन की पासिग और फिटनेस की वैधता 31 अक्टूबर-2021 तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से मौजूदा व्यवस्था को एक्सटेंड करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी वाहन मालिक अपने दस्तावेजों को रिन्यू या नया बनवाना चाहता है तो वह आनलाइन प्रक्रिया पूरी करके अपने वाहन की पासिग करवा सकता है।
कोरोना के कारण आठवीं बार बढ़ी वैधता
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के कारण बीते वर्ष से ही वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का आदेश दिया गया था। सबसे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और अब आठवीं बार 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है।
वर्जन :
केंद्र सरकार की ओर से फिटनेस और वाहनों की पासिग 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले इसकी अवधि 30 सितंबर तक ही थी। किसी भी वाहन चालक का चालान फिटनेस और पासिग के अभाव में नहीं किया जाएगा। हालांकि लोगों को एक नवंबर से पहले वाहनों की पासिग करा लेना चाहिए।
उर्मिल श्योकंद, आरटीए, कुरुक्षेत्र।