निजी व सरकारी वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य

कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी को किसी भी कार्य के लिए अस्पताल गली आफिस मार्केट इत्यादि स्थानों पर जाने के लिए कपड़े से बने थ्री लेयर मास्क को पहनना जरूरी है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 06:20 AM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 06:20 AM (IST)
निजी व सरकारी वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य
निजी व सरकारी वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी को किसी भी कार्य के लिए अस्पताल, गली, आफिस, मार्केट इत्यादि स्थानों पर जाने के लिए कपड़े से बने थ्री लेयर मास्क को पहनना जरूरी है। ऐसा ना करने पर आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करेंगी।

डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी इंतजाम किए गए है। जिला कुरुक्षेत्र में किसी भी जरूरी कार्य के दौरान घर से बाहर जाते समय या फिर सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी बिना मास्क के घूमता पाया गया तो हर बार नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ-साथ अपने निजी या सरकारी वाहन को चलाते समय, किसी साइट, कार्यालय व अन्य कार्यस्थल पर काम करते समय, किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी ने किसी मीटिग/भीड़ को अटैंड करते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी कर्मचारी बाजार, सड़क, गली, कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने मिलता है तो उसका तुरंत प्रभाव से चालान किए जाएं और आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाए।

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