18 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया चोरी मामले का भगोड़ा

बाबैन थाना पुलिस के अंतर्गत चोरी के मामले में 18 साल बाद एक भगोड़ा पकड़ में आया है। वह पुलिस से बचता फिर रहा था। भगोड़े को दोबारा अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में भी एक भगोड़े को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 12 Aug 2021 11:32 PM (IST) Updated:Thu, 12 Aug 2021 11:32 PM (IST)
18 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया चोरी मामले का भगोड़ा
18 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया चोरी मामले का भगोड़ा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : बाबैन थाना पुलिस के अंतर्गत चोरी के मामले में 18 साल बाद एक भगोड़ा पकड़ में आया है। वह पुलिस से बचता फिर रहा था। भगोड़े को दोबारा अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में भी एक भगोड़े को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जमानत पर छोड़ा है।

डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र ने बताया कि बाबैन थाना पुलिस ने वर्ष 1999 पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव कालुबाल कोटला निवासी दर्शन सिंह के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था। वह जमानत मिलने के बाद अदालत में पेश नहीं हुआ। जेएमआइसी नरेंद्र शर्मा की अदालत ने 30 अप्रैल 2003 को उसे भगोड़ा घोषित किया था। दर्शन सिंह करीब 18 साल से पुलिस की गिरफ्त से बचकर रह रहा था। पुलिस के भगोड़ा अपराधी पकड़ो प्रकोष्ठ के प्रभारी निरीक्षक दर्शन सिंह की टीम ने भगोड़े को होशियारपुर पंजाब से गिरफ्तार किया। भगोड़े को अदालत में पेश किया।

दूसरे मामले में केयूके थाना पुलिस ने वर्ष 2017 यमुनानगर के थाना बुडिया के घोडा पिपली निवासी संजीव कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। वह अदालत से जमानत मिलने के बाद अदालत में पेश नहीं हुआ। जेएमआइसी तरुण चौधरी की अदालत ने उसे 26 फरवरी को भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस के भगोड़ा अपराधी पकड़ो प्रकोष्ठ के प्रभारी निरीक्षक दर्शन सिंह, एसआइ दलबीर सिंह, मुख्य सिपाही शीशपाल, गुरलाल व चालक बलविद्र सिंह की टीम ने संजीव कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जमानत पर छोड़ा है।

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