कामर्शियल वाहन चालक अब मोबाइल फोन से ले सकेंगे नेशनल परमिट, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर

कामर्शियल वाहन चालक अब अपने मोबाइल फोन से आनलाइन नेशनल परमिट ले सकेंगे। इसके साथ-साथ वाहन चालक बार्डर पर भी फीस जमा कराकर परमिट ले सकेंगे। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों व चालकों की समस्या व मांग को देखते हुए इसका फैसला लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 05:49 AM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 05:49 AM (IST)
कामर्शियल वाहन चालक अब मोबाइल फोन से ले सकेंगे नेशनल परमिट, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर
कामर्शियल वाहन चालक अब मोबाइल फोन से ले सकेंगे नेशनल परमिट, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कामर्शियल वाहन चालक अब अपने मोबाइल फोन से आनलाइन नेशनल परमिट ले सकेंगे। इसके साथ-साथ वाहन चालक बार्डर पर भी फीस जमा कराकर परमिट ले सकेंगे। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों व चालकों की समस्या व मांग को देखते हुए इसका फैसला लिया है।

आरटीए कुरुक्षेत्र के सह-सचिव सुनील कुमार ने बताया कि इससे चालकों की परमिट लेने से लेकर नया बनवाने और रिन्यू कराने के लिए आरटीए कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने की परेशानी दूर हो गई है। देश में जहां भी वाहन चालक होगा। वहां के बार्डर से ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर आनलाइन वाहन की डिटेल भर सकेगा। परमिट के लिए तय फीस भरने के बाद डिजिटल साइन के साथ परमिट जारी होगा। उन्होंने बताया कि हर कामर्शियल वाहन की फीस अलग होती है। सरकार की ओर से यह तय की जाती है। नेशनल परमिट अगर ऐसी बस के लिए लेना है तो एक साल की फीस तीन लाख रुपए रखी गई है। इसके साथ ही अगर तीन माह की सुविधा का लाभ लिया जाए तो मालिक को 92 हजार की फीस जमा करानी होती है।

व्यवस्था में कार से लेकर बस तक शामिल

सुनील कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था में कारों से लेकर बसों तक को शामिल किया गया है। साथ ही ऐसा सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया। जिसमें आरसी का नंबर डालते ही सारी डिटेल मानिटर पर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कागज पूरे नहीं होंगे तो चालान अधिकारियों की ओर से किया जाएगा।

परमिट वाले वाहनों में करे सफर

विभाग अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सफर के लिए वही वाहन चुनें, जिसके दस्तावेज पूरे हों। उनके पास परमिट भी हो। चूंकि अगर बिना परमिट वाले वाहनों में सफर किया तो चेकिग के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे वाहनों में सफर ना करे।

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कामर्शियल वाहनों के लिए नेशनल परमिट आनलाइन अनिवार्य है। नई व्यवस्था के अनुसार वाहन चालक बार्डर पर भी परमिट ले सकते हैं। इससे मालिकों और चालकों का आरटीए कार्यालय में आने वाला समय बचेंगा।

उर्मिल श्योकंद, सचिव, आरटीए, कुरुक्षेत्र।

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