चार्टर्ड अकांउटेंट की परीक्षाएं होंगी, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

कुरुक्षेत्र प्रशासन ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की परीक्षा कराने की मंजूरी मिलने के बाद इनके दिन भी तय कर दिए हैं। परीक्षा पांच से 20 जुलाई के बीच कराई जाएंगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 06 Jul 2021 07:41 AM (IST) Updated:Tue, 06 Jul 2021 07:41 AM (IST)
चार्टर्ड अकांउटेंट की परीक्षाएं होंगी, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
चार्टर्ड अकांउटेंट की परीक्षाएं होंगी, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

फोटो-12-- जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रशासन ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की परीक्षा कराने की मंजूरी मिलने के बाद इनके दिन भी तय कर दिए हैं। परीक्षा पांच से 20 जुलाई के बीच कराई जाएंगी। बाजारों के खुलने का समय पुराना रहेगा। शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। बाजार और दुकान पहले की तरह सुबह आठ से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे।

डीसी मुकुल कुमार ने नई गाइडलाइन सोमवार को जारी कर दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत लाकडाउन सात दिन के लिए बढ़ा दिया है। 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लाकडाउन रहेगा। इस दौरान कुछ छूट दी गई है। जिले में अब 5 से 20 जुलाई तक कोविड नियमों की पालना करते हुए चार्टर्ड अकांउटेंट की परीक्षा ली जा सकेगी। यूनिवर्सिटी कैंपस को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अभी नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। कैंपस में रिसर्च स्कालर, प्रैक्टिकल क्लास के लिए लैबोरेटरी के साथ बच्चों की डाउट क्लास खुल सकेंगी। स्कूल, कालेज, ट्रेनिग इंस्टीटयूट, कोचिग सेंटर खोलने की छूट नहीं दी गई है। धार्मिक स्थल पहले की तरह एक समय में 50 लोगों की अनुमति के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह कार्यक्रम घर व कोर्ट के अलावा बाहर भी किए जा सकेंगे।

गोल्फ हाउस स्थित क्लब हाउस, रेस्टारेंट व बार 50 फीसदी सीटिग कैपेसिटी के साथ सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिम भी सुबह छह से रात आठ तक 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। स्पो‌र्ट्स कांपलैक्स व स्टेडियमों में खिलाड़ियों को अभ्यास करने व बिना शारीरिक संपर्क वाली खेल गतिविधियां करने की अनुमति होगी। आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आइपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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