जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़झाले को रोकने के लिए कसी कमर

जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़झाले को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कोई भी व्यक्ति अवैध क्षेत्र में प्लाट का पंजीकरण नहीं करा सकेगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 07:19 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 07:19 AM (IST)
जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़झाले को रोकने के लिए कसी कमर
जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़झाले को रोकने के लिए कसी कमर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़झाले को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कोई भी व्यक्ति अवैध क्षेत्र में प्लाट का पंजीकरण नहीं करा सकेगा। इसके लिए प्रशासन ने शर्तें तैयार की हैं। साथ ही एक निर्धारित समय के अनुसार ही ई दिशा केंद्र में भूमि मालिक अपने प्लॉट का खरीद फरोख्त से संबंधित पंजीकरण कराना होगा। इतना ही नहीं प्रशासन ने पंजीकृत होने वाले रकबे के नंबरदार की गवाही और शिनाख्त भी अनिवार्य कर दी है। प्रशासन ने राजस्व विभाग के दिशा निर्देश भी नंबरदारों और वसीका नवीसों को जारी कर दिए हैं। उन्हें हिदायत दी गई है कि सरकार की शर्तों और नियमों के तहत ही भूमि की खरीद फरोख्त संबंधी वसीका दर्ज करें और वसीका में उसी रकबे के नंबरदार की गवाही दर्ज होगी। नहीं तो पंजीकरण नहीं होगा।

सुबह नौ बजे से चार बजे तक होगा पंजीकरण कार्य

अब ई-दिशा केंद्र में सुबह नौ बजे से चार बजे तक भूमि की खरीद फरोख्त संबंधी कार्य का पंजीकरण होगा। पंजीकरण कराने वाले लोगों को पहले से ही सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ साथ दस्तावेज जमा कराने होंगे। संबंधी दस्तावेजों को सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक जांचा जाएगा। दस्तावेज अधूरे पाए गए तो पंजीकरण नहीं होगा। दस्तावेज पूरे होने के बाद ही ई दिशा केंद्र से अप्वायटमेंट मिलेगी। चाही, नहरी, बरानी क्षेत्र का नहीं होगा पंजीकरण

नायब तहसीलदार जयवीर रंगा ने बताया कि जो भूमि जमाबंदी में गैर मुमकिन नहीं है। चाही, नहरी, बरानी क्षेत्र की भूमि का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों से एनओसी और सीएलयू के बिना कोई भी दस्तावेज पंजीकृत नहीं किया जाएगा। पंजीकरण कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ गलत कार्यों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। पंजीकरण कराने वाले के खिलाफ सरकार का कोई बकाया है तो नंबरदार का रिकवरी कराने का दायित्व होगा।

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