सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले पर होगी कार्रवाई : मुकुल
प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड निगम व स्वायत्त निकायों की नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अनुचित साधन का प्रयोग करने वालों की अब खैर नहीं।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, निगम व स्वायत्त निकायों की नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अनुचित साधन का प्रयोग करने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार ने हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है।
डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई अभ्यार्थी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसे दो साल तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारी, परीक्षा प्राधिकारी, अधिकारी, परीक्षा प्राधिकारी व नियुक्त कर्मचारी को ड्यूटी करने के लिए या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकता है या धमकी देता है, तो उसे दो वर्ष तक कैद और पांच हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जिस व्यक्ति को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है और वह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसे सात साल तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना लगाया जा सकता है, जो न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम तीन लाख रुपये तक होगा।
लीगल एड सर्विस के तहत कैंप में कोरोना के बारे मे किया जागरूक
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने बहादुरपुरा गांव में लीगल एड सर्विस के तहत कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दुष्यंत चौधरी ने बताया कि गांव बहादुरपुरा में कोरोना से सतर्कता के उपाय विषय पर जागरूकता अभियान का कैंप लगाया गया। जिसमें आमजन को कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी रखना जरूरी, व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखे, हाथों को बार-बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना, चेहरे और आंखों पर हाथों से टच नहीं करना, यदि आपकी चेहरे को बार-बार टच करने की आदत है तो इसे तुरंत बदले, छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या टिशू से ढंकने, उपयोग किए गए टिशू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकने के बारे विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया।