कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर छह दुकानें सील

कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से घोषित महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों का करनाल में कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की टीम रोजाना शहर के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा कर जरूरी चीजों की दुकानों पर शारीरिक दूरी ग्राहकों में मास्क का प्रयोग ना दिखाई देना और सैनिटाइजेशन जैसे प्रबंध जांचने में जुटी है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 07:45 AM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 07:45 AM (IST)
कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर छह दुकानें सील
कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर छह दुकानें सील

जागरण संवाददाता, करनाल: कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से घोषित महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों का करनाल में कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की टीम रोजाना शहर के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा कर जरूरी चीजों की दुकानों पर शारीरिक दूरी, ग्राहकों में मास्क का प्रयोग ना दिखाई देना और सैनिटाइजेशन जैसे प्रबंध जांचने में जुटी है। इसके तहत कई दुकानों पर इन नियमों का उल्लंघन दिखाई देने पर उन्हें सील किया गया। लापरवाह दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई ताकि वे स्वयं को और ग्राहकों को सुरक्षित रख सकें। निगमायुक्त विक्रम ने बताया कि ईओ देवेन्द्र नरवाल के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन अधिकारी एमएस सोढी, ट्रिगर मास्टर गुरदेव सिंह और मोटीवेटर नियमित रूप से बाजारों में गश्त करते हैं। जहां भी उल्लंघन दिखाई देता है, वहां रुककर दुकानदार को सख्ती से समझाने के साथ-साथ जागरूक बनने के लिए भी कहते हैं। अब तक टीम सेक्टर-12 व 13, कर्ण गेट मार्केट, मीरा घाटी, पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र, हांसी रोड, राम नगर, प्रेम नगर, मुगल कैनाल, कुंजपुरा रोड, कर्ण विहार, आरके पुरम तथा गुड़ मंडी जैसी जगहों का दौरा कर चुकी है।

जरूरी चीजों की उपलब्धता को लेकर सरकार की ओर से जितनी छूट दी गई है, उसका पालन ना करने वाले कई दुकानदारों की दुकानें सील की गई हैं ताकि वे गलती ना दोहराएं और अपने व दूसरे के जीवन को खतरे में ना डालें। सभी दुकानदारों को दुकानों के आगे सर्कल या गोले लगाने के निर्देश हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक खाद्य पदार्थों को लापरवाही से बेचने, दुकान पर शारीरिक दूरी ना रखने और ग्राहकों के मुंह पर मास्क ना होने के दोष में छह दुकानों को सील किया गया है। सरकार के आगामी आदेशों तक निगम की इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरे दुकानदारों को भी इससे सीख मिलेगी। साथ ही स्पष्ट निर्देश हैं कि दुकानदार जरूरी चीजों की होम डिलीवरी करें, दुकानों पर कस्टमर डिलिग ना करें। फास्ट फूड बेचने वालों को लेकर ज्यादा उल्लंघन पाया गया है। ग्राहक काउंटर पर ही खड़े होकर खाने-पीने की चीजें खाते हैं, ऐसे फूड विक्रेता को खाने की चीजें सर्व नहीं करनी चाहिए। बल्कि पैकिग देनी चाहिए। अच्छा हो कि वे होम डिलीवरी करें।

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