चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर बिलों पर नागरिकों को राहत

नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार ने नागरिकों को चालू वित्त वर्ष के बिलों पर 25 फीसद और शेष राशि पर 10 फीसद की अतिरिक्त छूट दिए जाने को सरकार का उदारता भरा कदम बताया है। बुधवार को इसकी जानकारी देते उन्होंने बताया कि शहर के सभी वार्डों में चालू वित्त वर्ष के बिल वितरण का कार्य कई दिन से जारी है। फलस्वरूप नागरिक अपने बिलों का भुगतान कर छूट का लाभ उठा रहे हैं। अब तक करीब एक करोड़ रुपये की राशि भी निगम के खजाने में जमा हो चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 06:37 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 06:37 PM (IST)
चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर बिलों पर नागरिकों को राहत
चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर बिलों पर नागरिकों को राहत

जागरण संवाददाता, करनाल: नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार ने नागरिकों को चालू वित्त वर्ष के बिलों पर 25 फीसद और शेष राशि पर 10 फीसद की अतिरिक्त छूट दिए जाने को सरकार का उदारता भरा कदम बताया है। बुधवार को इसकी जानकारी देते उन्होंने बताया कि शहर के सभी वार्डों में चालू वित्त वर्ष के बिल वितरण का कार्य कई दिन से जारी है। फलस्वरूप नागरिक अपने बिलों का भुगतान कर छूट का लाभ उठा रहे हैं। अब तक करीब एक करोड़ रुपये की राशि भी निगम के खजाने में जमा हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि बिल वितरण का कार्य सिम्पलैक्स नाम की निजी एजेंसी के कारिदे घर-घर जाकर कर रहे हैं। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को उक्त बिल प्राप्त नहीं होता तो पुरानी आइडी लेकर नगर निगम कार्यालय की खिड़की नंबर छह व सात पर प्रस्तुत करके उसका बिल प्राप्त कर सकता है। बिल लिए जाने के बाद इन्हीं खिड़कियों पर उसके भुगतान की भी सुविधा है। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब सरकार ने चालू बिलों पर 25 फीसद की अच्छी खासी छूट दी है।

उन्होंने बताया कि शेष 75 फीसद राशि पर भी 10 फीसद की अतिरिक्त छूट देकर सरकार ने उदारता दिखाई है, लेकिन 10 फीसद की छूट का लाभ 30 सितम्बर तक ही मिलेगा। नागरिकों को दो महीनों में इसका फायदा उठा लेना चाहिए। निगमायुक्त ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स बिल का भुगतान आनलाइन भी किया जा सकता है, जो बहुत आसान है। इसके लिए एमसी करनाल डाट ओआरजी अथवा यूएलबीएचआरवाईएनडीसी डाट ओआरजी की साइट पर जाकर अपना बिल देख सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिल पर दिए गए बार कोड को स्कैन कर यूएलबी की साइट खोलकर उसमें अपनी बिल आईडी डालें तो बिल ओपन हो जाएगा और उसी से आनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी किया जा सकता है।

निगमायुक्त ने बताया कि यदि किसी के प्रापर्टी टैक्स बिल में कोई त्रुटि है, तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। इसके लिए व्यक्ति को यूएलबीएचआरवाईएनडीसीडाटओआरजी पर जाकर आनलाइन अपना आब्जेक्शन डालना होगा । त्रुटि समाधान के लिए जरूरी दस्तावेज अटैच करने पर त्रुटि कुछ दिन में ठीक करवाई जा सकती है।

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