संपत्ति कर : सेक्टर-12 स्थित सुपर माल और हर्षा केथ्रीसी माल को सात दिन का नोटिस

एक दशक से भी ज्यादा समय से प्रापर्टी टैक्स अदा नहीं करने वाले बकायादारों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 06:40 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 06:40 PM (IST)
संपत्ति कर : सेक्टर-12 स्थित सुपर माल और हर्षा केथ्रीसी माल को सात दिन का नोटिस
संपत्ति कर : सेक्टर-12 स्थित सुपर माल और हर्षा केथ्रीसी माल को सात दिन का नोटिस

जागरण संवाददाता, करनाल : एक दशक से भी ज्यादा समय से प्रापर्टी टैक्स अदा नहीं करने वाले बकायादारों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। इसे लेकर सेक्टर-12 स्थित सुपर माल व हर्षा केथ्रीसी माल को सात दिन का नोटिस देकर बकाया टैक्स जमा कराने को कहा गया है। दोनो माल में करीब 99 कमर्शियल यूनिट हैं, जिनकी ओर वर्ष 2010-11 से करीब 51 लाख रुपये का टैक्स बकाया पड़ा है।

नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार के आदेशानुसार इसकी वसूली के लिए निगम की ओर से हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 128, 129 व 130 के तहत सात दिनों का नोटिस देकर समस्त प्रापर्टी टैक्स चुकाने की मोहलत दी गई है। कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि यदि इस अवधि में बकाया टैक्स निगम के खजाने में नहीं आया तो उनकी दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निगम ने शहर के नौ लाख से ऊपर बकाया के 20 प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों की सूची तैयार की हैं, जिनकी ओर करीब डेढ़ करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। इनके लिए नगर निगम नोटिस तैयार कर रहा है, जो जल्द ही सर्व किए जाएंगे। नोटिस के बावजूद जो बकायादार टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उनकी प्रापर्टी सील की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार का कहना है कि नगर निगम का बकाया प्रापर्टी टैक्स करोड़ों में व भारी-भरकम है। इसमें सरकारी विभाग व गैर-सरकारी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इसके अलावा एक लाख और इससे ऊपर के भी बड़ी संख्या में प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टर हैं। नगर निगम के प्रयास जारी हैं कि बकायादारों से टैक्स की वसूली की जाए। यदि बकायादारों से प्रापर्टी टैक्स निगम के खजाने में जमा होता है तो यह शहर के विकास और जनता की सुविधाओं पर खर्च होगा।

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