निजी एंबुलेंस संचालकों को नहीं वसूल करने दिए जाएंगे मनमाने रेट : डीसी

डीसी निशांत कुमार यादव ने निजी एंबुलेंस संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे मनमाने रेट मरीजों से न वसूलें बल्कि प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट चार्ज करें। निर्धारित रेट से अधिक वसूलने की यदि कोई शिकायत आई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोग तो मानवता की तरह व्यवहार करें।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 07:10 AM (IST) Updated:Fri, 07 May 2021 07:10 AM (IST)
निजी एंबुलेंस संचालकों को नहीं वसूल करने दिए जाएंगे मनमाने रेट : डीसी
निजी एंबुलेंस संचालकों को नहीं वसूल करने दिए जाएंगे मनमाने रेट : डीसी

जागरण संवाददाता, करनाल: डीसी निशांत कुमार यादव ने निजी एंबुलेंस संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे मनमाने रेट मरीजों से न वसूलें बल्कि प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट चार्ज करें। निर्धारित रेट से अधिक वसूलने की यदि कोई शिकायत आई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोग तो मानवता की तरह व्यवहार करें। लोग तो योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं और एंबुलेंस संचालक अधिक पैसा वसूलने का अवसर ढूंढ रहे हैं, जो सही नहीं है। लालच पर कंट्रोल रखें। डीसी वीरवार को अपने कार्यालय में एंबुलेंस संचालकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बीच निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों के लिए अधिक चार्ज वसूलने के मामलों पर प्रदेश सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा निजी एंबुलेंस के नए रेट निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना या फिर किसी एमरजेंसी में 10 किलोमीटर तक एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) के लिए 1200 रुपये तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) 500 रुपये फिक्स किए गए हैं। इसी प्रकार 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) 28 रुपये प्रति किलोमीटर तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज किया जा सकेगा। इन एंबुलेंस में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया यदि कोई निजी एंबुलेंस का चालक अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उस चालक का ड्राइविग लाइसेंस रद्द किया जाएगा या फिर गाड़ी की आरसी को रद्द किया जाएगा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस मौके पर एसीयूटी प्रदीप सिंह, सीएमओ डा. योगेश शर्मा, फ्लिट मैनेजर गोपाल शर्मा, आरटीए कार्यालय के इंस्पेक्टर जोगिद्र ढुल, ठाकुर एंबुलेंस एसोसिएशन के प्रधान सुमित सैन सहित अन्य एंबुलेंस संचालक उपस्थित रहे।

हेल्पलाइन नंबर 1950 पर करें शिकायत

डीसी ने लोगों से अपील की कि निजी एंबुलेंस संचालक सरकार से निर्धारित रेट से अधिक वसूल करते हैं तो वे इसकी शिकायत हैल्पलाइन नंबर 1950 पर कर सकते हैं। आरटीए कार्यालय द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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