28 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लाकडाउन

जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रविधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को 28 नवंबर सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जारी किए गए है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 13 Nov 2021 06:04 PM (IST) Updated:Sat, 13 Nov 2021 06:04 PM (IST)
28 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लाकडाउन
28 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लाकडाउन

जागरण संवाददाता, करनाल : जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रविधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को 28 नवंबर सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जारी किए गए है।

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, माल सहित रेस्त्रां को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्ते जारी रहेंगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तो के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 200 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 500 लोगों तक के एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।

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