एनजीटी के निर्देश :15 साल पुराने वाहन बैन, कर्णनगरी के 60 हजार वाहन होंगे ऑफ रोड

जागरण संवाददाता, करनाल एनजीटी के निर्देश पर 15 साल पुराने वाहन अब करनाल में भी बैन हो

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Nov 2018 02:17 AM (IST) Updated:Sat, 17 Nov 2018 02:17 AM (IST)
एनजीटी के निर्देश :15 साल पुराने वाहन बैन, कर्णनगरी के 60 हजार वाहन होंगे ऑफ रोड
एनजीटी के निर्देश :15 साल पुराने वाहन बैन, कर्णनगरी के 60 हजार वाहन होंगे ऑफ रोड

जागरण संवाददाता, करनाल

एनजीटी के निर्देश पर 15 साल पुराने वाहन अब करनाल में भी बैन हो गए हैं। इस निर्णय से करनाल में 60 हजार से ज्यादा व्हीकल ऑफ रोड होंगे। अब ये वाहन सड़क पर चलते हुए पकड़े गए तो उन्हें तुरंत इंपाउंड किया जाएगा। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर एडीसी और आरटीए सचिव निशांत कुमार यादव ने यह पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने एनजीटी के निर्देशों का हवाला देते हुए हरियाणा की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पड़ने वाले जिलों में 10 वर्ष से पुराने सभी डीजल और 15 वर्ष से पुराने सभी पेट्रोल वाहन चलन से बाहर करने के लिए कहा है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर वाहन को जब्त करने की कार्रवाई होगी। आकृति संस्था के अध्यक्ष अनुज सैनी ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण हमारा मौलिक अधिकार है। देर से ही सही पुराने वाहनों पर रोक लगाने की ओर ध्यान तो दिया गया। उन्होंने इस बाबत एनजीटी को पत्र भी लिखा था। आरटीए सहायक सचिव के नेतृत्व में होगी चे¨कग

पुराने वाहनों के संचालित न होने के आदेश लागू हो चुके हैं। अब ऐसे वाहनों के पकड़ा जाने पर इंपाउंड करने की कार्रवाई होगी। जांच के लिए एडीसी ने आरटीए सहायक सचिव समेत दो इंस्पेक्टरों वाली टीम का गठन किया है। 21 नवंबर से यह विशेष टीम फील्ड में उतरेगी। जो रैंडम चे¨कग करेगी। 10 से ज्यादा डीजल वाहन आरटीए कार्यालय में रजिस्टर्ड

आरटीए कार्यालय के रिकार्ड में 10 साल पुराने डीजल वाहन सन 2008 से पहले के 10 हजार से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं, नंबर के अनुसार ये वाहन अभी ऑनरोड माने जा रहे हैं। इनमें साढ़े पांच हजार ट्रक और ट्राले, 990 टूरिस्ट और सोयाइटी की बसें और 4200 से अधिक थ्री व्हीलर और छोटे फोर व्हीलर वाहन हैं। 35 हजार से अधिक दुपहिया वाहन होंगे प्रभावित

एनजीटी के निर्देशों में 15 साल यानि सन 2003 से पुराने पेट्रोल से चलित वाहन भी बैन है। पेट्रोल और पर्सनल व्हीकल एसडीएम कार्यालय में रजिस्टर्ड होते हैं। यहां के रिकार्ड में ऐसे वाहनों की संख्या 50 हजार से अधिक हैं। इनमें करीब 35 हजार दुपहिया वाहन हैं। जबकि 12 हजार के करीब कार और तीन हजार से ज्यादा एग्रीकल्चर यानी ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हैं। कागज भी नहीं होंगे रिन्यू

नियमों के अनुसार तय समय सीमा पूरी करने के बाद वाहनों का न तो पुन: पंजीकरण होगा और न ही अन्य कागज अपडेट किए जाएंगे। यदि फिर भी कोई वाहन नियमों की पालना न करते हुए सड़क पर चलता पाया गया तो वाहन इंपाउंड ही होगा। फोटो---29 नंबर है।

वर्जन-

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एनजीटी के आदेश 7 अप्रैल 2015 के अनुसार हरियाणा की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पड़ने वाले जिलों में 10 वर्षों से पुराने सभी डीजल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन संचालित नहीं होंगे। यह आदेश करनाल में भी लागू हो चुके हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।

-निशांत कुमार यादव, एडीसी करनाल।

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