14 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लाकडाउन : डीसी

डीसी निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को 14 नवम्बर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आदेश जारी किए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 06:07 AM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 06:07 AM (IST)
14 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लाकडाउन : डीसी
14 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लाकडाउन : डीसी

जागरण संवाददाता, करनाल : डीसी निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को 14 नवम्बर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, माल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्घांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इका होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 200 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 500 लोगों तक के इका होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोरोना से संक्रमित जिले में नहीं मिला कोई नया पाजीटिव केस

शनिवार को जिला में कोरोना का कोई नया पाजीटिव केस नहीं मिला है। सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि जिले में अब तक 543783 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। जिनमें से 501727 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1570 सैंपल लिए गए। जिले में अब तक 40033 पाजीटिव केस सामने आए थे जिनमें से 39479 मरीज ठीक होकर घर चले गए। इस समय जिले में दो सक्रिय केस हैं।

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